महाराष्ट्र में नाम के साथ राष्ट्रीय पुरस्कार के इस्तेमाल पर प्रतिबंध सरकार ने दिया निर्देश
महाराष्ट्र में नाम के साथ राष्ट्रीय पुरस्कार के इस्तेमाल पर प्रतिबंध सरकार ने दिया निर्देश
महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) ने निर्देश दिया है कि भारत रत्न और पद्म विभूषण जैसे राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कारों से सम्मानित लोगों द्वारा अपने नाम के साथ प्रत्यय या उपसर्ग के रूप में इनका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए.
मुंबई. महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) ने निर्देश दिया है कि भारत रत्न और पद्म विभूषण जैसे राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कारों से सम्मानित लोगों द्वारा अपने नाम के साथ प्रत्यय या उपसर्ग के रूप में इनका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए. राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी एक परिपत्र में पुरस्कारों की स्थापना करते समय राष्ट्रीय नागरिक सम्मान की उपाधियों के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगाया गया है.
राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा, ‘राष्ट्रीय पुरस्कार संविधान के अनुच्छेद-18 (1) के मुताबिक किसी उपाधि के बराबर नहीं हैं और उनका उपयोग प्रत्यय या उपसर्ग के रूप में नहीं किया जाना चाहिए. यदि ऐसा किया जाता है, तो इन राष्ट्रीय पुरस्कारों के निर्माण वाली चार अधिसूचनाओं में से प्रत्येक के नियम-10 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए ऐसा करने वाले के राष्ट्रीय पुरस्कार को जब्त कर लेना चाहिए.’ सरकार ने कहा कि अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए.
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Tags: Maharashtra Government, Supreme CourtFIRST PUBLISHED : June 29, 2022, 22:31 IST