सिख फॉर जस्टिस की खुल गई पोल 5 साल तक लगा रहेगा बैन जज ने दे दिया आदेश
सिख फॉर जस्टिस की खुल गई पोल 5 साल तक लगा रहेगा बैन जज ने दे दिया आदेश
गृह मंत्रालय के सिख फॉर जस्टिस पर बैन को हरी झंडी मिल गई है. यूएपीए ट्रिब्यूनल ने गृह मंत्रालय के फैसले को सही करार दिया है. मंत्रालय का आरोप है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू सिख फॉर जस्टिस के जरिए भारत के युवाओं को देश के खिलाफ भड़का रहा है. ट्रिब्यूनल ने सरकार के सभी सबूतों को सही माना है.
हाइलाइट्स एसएफजे पर 5 साल का प्रतिबंध लागू रहेगा. गृहमंत्रालय ने एसएपजे पर पिछले साल जुलाई में बैन लगाया था. यूएपीए ट्रिब्यूनल ने सरकार के बैन को सही ठहराया है.
नई दिल्ली. सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) पर भारत सरकार का 5 साल का प्रतिबंध लागू रहेगा. गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) ट्रिब्यूनल ने गृह मंत्रालय के फैसले को सही करार दिया है. दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने इस पर सुनवाई की. शुक्रवार को कोर्ट ने बताया कि जांच में एसएफजे के खिलाफ केंद्र द्वारा प्रस्तुत सारे सबूत सही पाए गए हैं.
केंद्र ने ट्रिब्यूनल के सामने देश के खिलाफ एसएफजे के सबूतों जैसे कि सोशल मीडिया के जरिए युवाओं की भर्ती, कट्टरपंथी बनाने की ट्रेनिंग, हथियारों और विस्फोटकों की खरीदारी, तस्करी नेटवर्क, आतंकवाद को फंडिंग, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सहित राजनीतिक हस्तियों को जान से मारने की धमकी और सेना में सिख सैनिकों के बीच विद्रोह भड़काने का प्रयास करना जैसी उनके साजिशों को सामने रखा. भारत सरकार द्वारा सिख फॉर जस्टिस (SFJ) पर लगाए गए प्रतिबंध को यूएपीए (अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रीवेंशन) ट्रिब्यूनल ने सही करार दिया है.
ट्रिब्यूनल का फैसला
ट्रिब्यूनल ने माना कि जुलाई 2024 में गृह मंत्रालय ने जिन परिस्थितियों में सिख फॉर जस्टिस पर प्रतिबंध लगाया था, वह पूरी तरह उचित और आवश्यक था. यूएपीए एक्ट के नियमों के तहत केंद्र सरकार द्वारा किसी संस्था पर प्रतिबंध लगाने के बाद, उस आदेश को संबंधित ट्रिब्यूनल से मंजूरी लेनी होती है. इस प्रक्रिया के तहत ट्रिब्यूनल ने गृह मंत्रालय के आदेश को सही ठहराया.
भारत सरकार के सबूत
ट्रिब्यूनल के सामने भारत सरकार की ओर से 50 से अधिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए. इन साक्ष्यों में दिखाया गया कि सिख फॉर जस्टिस, खासकर इसके प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू, लगातार भारत विरोधी एजेंडा फैला रहा है।.ट्रिब्यूनल को बताया गया कि पन्नू भारत के युवाओं को खालिस्तानी विचारधारा के प्रति भड़काने का काम किया जा रहा है.
अन्य सबूत
इसके अलावा, सरकार ने यह भी प्रमाण दिए कि गुरपतवंत सिंह पन्नू ने हाल ही में खालिस्तानी अलगाववादी आतंकियों के साथ संबंध मजबूत किए हैं. लगातार भारत के हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं. ये गतिविधियां देश की सुरक्षा और एकता के लिए खतरा हैं. सोशल मीडिया के जरिए युवाओं की भर्ती, कट्टरपंथी बनाने की ट्रेनिंग, हथियारों और विस्फोटकों की खरीदारी, तस्करी नेटवर्क, आतंकवाद को फंडिंग, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सहित राजनीतिक हस्तियों को जान से मारने की धमकी और सेना में सिख सैनिकों के बीच विद्रोह भड़काने का प्रयास कर रहे हैं.
पन्नू भारत के खिलाफ रच रहा साजिश
भारत सरकार की तरफ से ट्रिब्यूनल को बताया गया कि गुरपतवंत सिंह पन्नू द्वारा लगातार भारत विरोधी एजेंडा फैलाया जा रहा है, युवाओं को भारत के खिलाफ भड़काया जा रहा है. ट्रिब्यूनल को यह भी बताया गया हाल ही के दिनों में गुरपतवंत सिंह पन्नू ने खालिस्तानी अलगाववादी आतंकियों से अपना हाथ में लाया है और लगातार भारत के हितों के खिलाफ काम कर रहा है. ट्रिब्यूनल इन बातों को सही पाया है. मंत्रालय जल्द ही इस पर गजट नोटिफिकेशन जारी कर सकता है.
Tags: Amit shah, Home ministry, Sikhs for justiceFIRST PUBLISHED : January 5, 2025, 13:50 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed