पूरी उम्र सजा में कट गई तब मिला बेगुनाही का इनाम हीरालाल को 45 साल बाद इंसाफ
सुप्रीम कोर्ट ने जेल में पूरी उम्र कैद की सजा काट चुके हीरालाल को 45 साल बाद इंसाफ दिया है. कोर्ट ने उसके दो अन्य साथियों को भी 1977 के हत्या मामले में बेकसूर मानते हुए बरी किया है. इसके साथ ही कोर्ट ने न्याय मिलने में देरी पर भी टिप्पणी की है.