आप है डॉग लवर तो जान लें नए नियम वरना भरना पड़ सकता है जुर्माना
आप है डॉग लवर तो जान लें नए नियम वरना भरना पड़ सकता है जुर्माना
शहर में निराश्रित श्वानों की देखभाल की जिम्मेदारी रेजिडेंट वेलफेयर समिति की होगी. इसके साथ ही, कोई भी व्यक्ति श्वानों को किसी के घर के सामने न तो खाना खिलाएगा और न ही गंदगी फैलाएगा
गोरखपुर: शहर में आक्रामक श्वानों जैसे पीटबुल, रॉटवीलर, और डोगो अर्जेंटीनो के पंजीकरण और ब्रीडिंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है. अगर किसी के पास ये प्रजातियां पाई जाती हैं, तो नगर निगम द्वारा 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. इसके अलावा, जिनके पास दो या अधिक गाय-भैंस हैं, उन्हें लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा, जिसे हर साल नवीनीकृत करना भी जरूरी होगा.
नगर निगम ने “श्वान संबंधी अनुज्ञप्ति, नियंत्रण और विनियमन उपविधि 2023” के तहत ये नए नियम जारी किए हैं. इन नियमों के अनुसार, सभी पेट शॉप और पालतू श्वानों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है. अगर कोई पंजीकरण नहीं कराता है या नियमों का उल्लंघन करता है, तो प्रति श्वान 5000 रुपये का जुर्माना देना होगा. पंजीकरण के लिए वैध पशु चिकित्सक द्वारा जारी एंटी-रेबीज टीकाकरण प्रमाण पत्र और बंध्याकरण प्रमाण पत्र आवश्यक होगा. श्वानों का बंध्याकरण एक वर्ष की उम्र के बाद किया जाएगा. पंजीकरण शुल्क 200 रुपये और नवीनीकरण के लिए 100 रुपये प्रति श्वान निर्धारित किया गया है.
शहर में निराश्रित श्वानों की देखभाल की जिम्मेदारी रेजिडेंट वेलफेयर समिति की होगी. इसके साथ ही, कोई भी व्यक्ति श्वानों को किसी के घर के सामने न तो खाना खिलाएगा और न ही गंदगी फैलाएगा. श्वान प्रेमी और रेजिडेंट वेलफेयर समिति मिलकर श्वान फिडिंग स्थान तय करेंगे.
दुधारु पशुओं के लिए कड़े नियम
अपर नगर आयुक्त मणि भूषण तिवारी ने बताया कि गाय के लिए 500 रुपये और भैंस के लिए 1000 रुपये का वार्षिक लाइसेंस शुल्क तय किया गया है. जिनके पास दो या उससे कम पशु हैं और जो अपनी भूमि पर उनका पालन-पोषण कर रहे हैं, उन्हें डेयरी की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा. पशुपालक अपने पशुओं को सार्वजनिक स्थलों पर खुला नहीं छोड़ सकेंगे और परिवहन के लिए अनुमति लेनी होगी. अगर अप्रैल तक लाइसेंस नहीं लिया गया तो प्रति माह 50 रुपये विलंब शुल्क भी देना होगा. पहली बार उल्लंघन पर 1000 रुपये और दूसरी बार 2000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा. अवैध डेयरियों पर 50,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है, और बार-बार उल्लंघन करने पर पशुओं को जब्त कर नीलामी की जाएगी.
FIRST PUBLISHED : August 23, 2024, 16:30 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed