Explainer: शरजील इमाम को क्यों मिली जमानत क्यों नहीं मिलेगी अभी जेल से रिहाई

Sharjeel Imam: शरजील इमाम पर दिल्ली के जामिया इलाके और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में देशद्रोह और यूएपीए मामला चल रहा था. उस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत दी है. लेकिन जमानत मिलने के बावजूद शरजील इमाम को हिरासत से रिहा नहीं किया जाएगा. इमाम को केवल एक मामले में जमानत दी गई है.

Explainer: शरजील इमाम को क्यों मिली जमानत क्यों नहीं मिलेगी अभी जेल से रिहाई
Sharjeel Imam: जेल की सजा काट रहे जेएनयू स्कॉलर शरजील इमाम को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. शरजील इमाम पर दिल्ली के जामिया इलाके और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में देशद्रोह और यूएपीए मामला चल रहा है. उस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत दी है. लेकिन जमानत मिलने के बावजूद शरजील इमाम को हिरासत से रिहा नहीं किया जाएगा. इमाम को केवल एक मामले में जमानत दी गई है. जनवरी 2020 में गिरफ्तार इमाम ने इस मामले में विचाराधीन कैदी के रूप में लगभग चार साल जेल में बिताए हैं. हाईकोर्ट ने उन्हें किस आधार पर जमानत दी और वह अभी भी जेल में क्यों हैं? आइए इस मामले की पड़ताल करते हैं.. क्या था इमाम की जमानत का आधार इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार इमाम के खिलाफ यूएपीए की धारा 13 के तहत आरोपों में अधिकतम सात साल की सजा का प्रावधान है. राजद्रोह में अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है. उम्रकैद की सजा वाले मामले में, वैधानिक जमानत देने के लिए 10 साल को आधी सजा माना जाता है. 2021 के एक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने धारा 124A के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी, जो राजद्रोह को दंडित करती है. जब तक प्रावधान की संवैधानिक वैधता निर्धारित नहीं हो जाती, तब तक इमाम सहित देशद्रोह के सभी मुकदमों पर प्रभावी रूप से रोक लगा दी जाती है. त्वरित सुनवाई की कोई संभावना नहीं होने के कारण, इमाम की वैधानिक जमानत इस मामले में रिहाई के लिए एकमात्र व्यवहार्य विकल्प थी, खासकर जब से उनकी जमानत पहले के अवसरों में योग्यता के आधार पर खारिज कर दी गई थी. ये भी पढ़ें- मेरठ का वो राइटर जिसके नाम से बिकती थीं फिल्में, डिस्ट्रिब्यूटर फोन करके पूछते थे कि अब क्या लिख रहे हैं लेकिन इस जमानत का मतलब यह नहीं है कि इमाम को हिरासत से रिहा कर दिया जाएगा. क्योंकि वह 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े एक अन्य मामले में भी हिरासत में है. दरअसल, इमाम के खिलाफ दिल्ली के अलावा कम से कम चार राज्यों – असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश – में कई अन्य मामले लंबित हैं. इन मामलों में वह हिरासत में नहीं हैं, इसलिए उन्हें जमानत के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं है. सीआरपीसी की धारा 436-ए के तहत जमानत न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने 29 मई को इमाम को वैधानिक जमानत दे दी. योग्यता के आधार पर, इमाम की जमानत कई बार निचली अदालतों और हाईकोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई है. हालांकि, इस बार, उन्हें सीआरपीसी की धारा 436-ए के तहत तकनीकी आधार पर जमानत दी गई थी. जहां एक आरोपी को  अपराध के लिए निर्धारित कारावास की अधिकतम अवधि का आधा हिस्सा काटने पर जमानत दी जाती है. ये भी पढ़ें- Explainer: एक ही शहर में अलग-अलग जगहों का तापमान कैसे रहता है अलग, क्या है वजह सीआरपीसी की धारा 436-ए (अधिकतम अवधि जिसके लिए एक विचाराधीन कैदी को हिरासत में रखा जा सकता है) में लिखा है: “जहां किसी व्यक्ति ने इस संहिता के तहत जांच, पूछताछ या परीक्षण की अवधि के दौरान किसी भी कानून के तहत अपराध किया है (अपराध नहीं होने के लिए) जिसके लिए मौत की सजा को उस कानून के तहत दंडों में से एक के रूप में निर्धारित किया गया है). उस कानून के तहत उस अपराध के लिए निर्धारित कारावास की अधिकतम अवधि के आधे तक की अवधि के लिए हिरासत में रखा गया है. उसे अदालत द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा. यह प्रावधान जेल में विचाराधीन कैदियों की बढ़ती आबादी के मुद्दे से निपटने के लिए 2005 में पेश किया गया था. यह उन विचाराधीन कैदियों के लिए विशेष रूप से मददगार है जिन पर कम सजा वाले अपराधों के लिए मामला दर्ज किया गया है. उदाहरण के लिए, 2022 के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, देश भर में 63,502 विचाराधीन कैदी थे जिन पर दो साल से कम की सजा वाले अपराधों का आरोप लगाया गया था. ये भी पढ़ें- महात्मा गांधी से पहले भारतीय नोटों पर छप चुकी हैं इन शख्सियतों की फोटो विचाराधीन कैदियों के लिए अन्य प्रावधान सभी जमानती अपराधों के लिए, अदालतों के लिए सीआरपीसी की धारा 436 के तहत जमानत देना अनिवार्य है. ऐसे मामलों में जमानत बांड भरने के इच्छुक आरोपी को जमानत दी जानी चाहिए. गैर-जमानती अपराधों के मामले में, जमानत देना न्यायालय का विवेक है. बिना मुकदमे के लंबे समय तक जेल जाने से बचाने के लिए, अदालतें डिफाल्ट जमानत भी देती हैं. सीआरपीसी की धारा 167(2) के तहत, पुलिस के पास जांच पूरी करने और अदालत के सामने अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 60 दिन का समय है. ऐसे अपराधों के लिए जिनमें मौत की सजा या आजीवन कारावास या कम से कम 10 साल की जेल की सजा का प्रावधान है, जांच के लिए यह अवधि 90 दिन है. यदि पुलिस इस अवधि के भीतर जांच पूरी करने और आरोप पत्र दायर करने में असमर्थ है, तो डिफॉल्ट जमानत दी जाती है. डिफॉल्ट जमानत केवल आईपीसी अपराधों के लिए है. यूएपीए जैसे कड़े विशेष कानूनों ने पुलिस के लिए जांच की समयसीमा में ढील दी है. Tags: Aligarh Muslim University, DELHI HIGH COURT, Former JNU student, Jamia University, Sharjeel Imam BailFIRST PUBLISHED : May 31, 2024, 07:45 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed