रोड एक्सीडेंट पर अस्पताल में होगा कैशलेस इलाज ₹15 लाख तक का खर्च उठाएगी सरकार जानें नया नियम

New Road Safety Rules: अब सड़क हादसे में घायल व्यक्ति का 1.5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मुफ्त होगा. अस्पताल में सात दिनों तक का खर्चा सरकार वहन करेगी. हिट एंड रन केस में मौत पर मुआवजा 25 हजार से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया गया है. इसके अलावा नई ड्राइविंग ट्रेनिंग पॉलिसी और बसों के लिए सख्त सुरक्षा नियम भी लागू किए गए हैं.

रोड एक्सीडेंट पर अस्पताल में होगा कैशलेस इलाज ₹15 लाख तक का खर्च उठाएगी सरकार जानें नया नियम