आंख मूंदकर संदेह फिर नसीहत और निर्देश SC ने VVPAT पर फैसले में क्या कहा

EVM-VVPAT Case: सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के माध्यम से डाले गये वोट का ‘वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल’ (वीवीपीएटी) के साथ पूर्ण सत्यापन कराने का अनुरोध करने वाली सभी याचिकाएं शुक्रवार को खारिज कर दीं. न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने मामले में सहमति वाले दो फैसले सुनाये.

आंख मूंदकर संदेह फिर नसीहत और निर्देश SC ने VVPAT पर फैसले में क्या कहा
नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जारी वोटिंग के बीच चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में डाले गए वोटों का वीवीपैट के माध्यम से 100 फीसदी सत्यापन की मांग की गई थी. जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की दो जजों की पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया. कोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग भी खारिज कर दी और 100 फीसदी सत्यापन की मांग भी ठुकरा दी. इस तरह अब ईवीएम से ही मतदान होंगे और बैलेट पेपर नहीं लौटेंगे. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता ने याचिकाकर्ताओं को नसीहत देते हुए कहा, ‘किसी सिस्टम पर आंख मूंदकर संदेह करना सही नहीं है. इसलिए हमारे अनुसार सार्थक आलोचना की आवश्यकता है, चाहे वह न्यायपालिका हो, विधायिका हो. लोकतंत्र का अर्थ सभी स्तंभों के बीच सद्भाव और विश्वास बनाए रखना है. विश्वास और सहयोग को बढ़ावा देकर हम अपने लोकतंत्र की आवाज को मजबूत कर सकते हैं.’ EVM से ही मतदान, नहीं लौटेगा बैलेट पेपर…चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से राहत, VVPAT पर सभी याचिकाएं खारिज इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दो अहम निर्देश दिए. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि सिंबल लोडिंग यूनिट को 45 दिन तक सुरक्षित रखा जाए. इसके अलावा, कोर्ट ने कहा कि अगर कोई प्रत्याशी वेरिफिकेशन की मांग करता है तो उस स्थिति में इसका खर्चा उसी से वसूला जाए और अगर ईवीएम में कोई छेड़छाड़ मिलती है तो उसे प्रत्याशी को उसका पूरा खर्चा वापस किया जा. वहीं, जस्टिस संजीव खन्ना ने चुनाव आयोग से कहा कि कागज की पर्चियों की गिनती के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन के सुझाव पर ध्यान दें और यह भी देखें कि क्या चुनाव चिन्ह के साथ-साथ प्रत्येक पार्टी के लिए बार कोड भी हो सकता है. कोर्ट ने कहा उम्मीदवारों के अनुरोध पर परिणामों की घोषणा के बाद माइक्रोकंट्रोलर ईवीएम में मेमोरी की जांच की जाएगी. ऐसा अनुरोध परिणाम घोषित होने के 7 दिनों के अंदर किया जा सकता है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को वीवीपैट की गिनती में मशीन की मदद लेने की संभावना तलाशने का सुझाव दिया है. . Tags: EVM, Supreme Court, VVPATFIRST PUBLISHED : April 26, 2024, 12:18 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
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