एक केंद्रीय विद्यालय से दूसरे में ट्रांसफर कैसे मिलता है जानिए KVS के 5 नियम
एक केंद्रीय विद्यालय से दूसरे में ट्रांसफर कैसे मिलता है जानिए KVS के 5 नियम
KVS Admission Rules, Kendriya Vidyalaya: केंद्रीय विद्यालय की स्थापना सरकारी नौकरी में कार्यरत लोगों के बच्चों को ध्यान में रखकर की गई थी. भारत के विभिन्न राज्यों में 1250 केंद्रीय विद्यालय हैं. सरकारी नौकरी कर रहे माता या पिता का ट्रांसफर होने की स्थिति में केवी स्टूडेंट केंद्रीय विद्यालय की एक ब्रांच से दूसरे में एडमिशन ले सकते हैं.
नई दिल्ली (KVS Admission Rules, Kendriya Vidyalaya). केंद्रीय विद्यालय भारत के टॉप सरकारी स्कूलों में शामिल है. भारत में केंद्रीय विद्यालय की 1250 ब्रांचेस हैं. यहां के अलावा 3 अन्य देशों में भी केंद्रीय विद्यालय हैं. केंद्रीय विद्यालय की स्टूडेंट ट्रांसफर पॉलिसी इसे अन्य स्कूलों से अलग बनाती है. यहां ज्यागातर सरकारी नौकरी या फौज में भर्ती लोगों के बच्चे पढ़ाई करते हैं. उन्हीं को ध्यान में रखते हुए केवी की स्टूडेंट ट्रांसफर पॉलिसी को काफी फ्लेक्सिबल बनाया गया है.
केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के नियम काफी सख्त हैं. केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2025 से संबंधित सभी दिशा-निर्देश संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट kvsangathan.nic.in पर अपलोड कर दिए जाएंगे. केंद्रीय विद्यालय की एक ब्रांच से दूसरे में एडमिशन के लिए 5 नियम बनाए गए हैं. केवी स्टूडेंट ट्रांसफर पॉलिसी के तहत जानिए स्टूडेंट को किन परिस्थितियों में केंद्रीय विद्यालय की दूसरी ब्रांच में दाखिला मिल सकता है (Kendriya Vidyalaya Student Transfer Policy).
KV Student Transfer Policy: केंद्रीय विद्यालय स्टूडेंट ट्रांसफर पॉलिसी
पहला नियम- अगर माता-पिता को एक शहर या जिले से दूसरे शहर या जिले में ट्रांसफर किया गया है तो केवी टीसी वाले बच्चों को ऑटोमैटिक एडमिशन मिल जाएगा. अगर क्लास में स्टूडेंट्स की संख्या पूरी हो जाएगी तो नया सेक्शन खोला जा सकता है.
दूसरा नियम- पैरामिलिट्री फोर्स या डिफेंस में कार्यरत लोगों को जब भी किसी गैर-पारिवारिक क्षेत्र या नक्सल प्रभावित क्षेत्र में तैनात किया जाता है तो वो अपने बच्चों को उस केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन दिलवा सकते हैं, जहां उनका परिवार रह रहा हो.
तीसरा नियम- जिन मामलों में माता या पिता का ट्रांसफर नहीं हुआ है और वो किसी अन्य वजह से बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय की दूसरी ब्रांच में करवाना चाहते हैं तो उन्हें संबंधित क्षेत्र के डिप्टी कमिश्नर से टीसी के लिए अप्रूवल लेना होगा.
चौथा नियम- कई बार अभिभावक किसी दूसरे शहर में नहीं, बल्कि एक ही शहर के दूसरे केंद्रीय विद्यालय में ट्रांसफर के पक्ष में होते हैं. ऐसे मामलों में संबंधित डिप्टी कमिश्नर के अप्रूवल के बाद मेरिट के आधार पर सर्टिफिकेट इश्यू किया जाएगा.
पांचवां नियम- अगर आप प्रोजेक्ट केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उस क्लास में स्टूडेंट्स की संख्या 45 से कम होनी चाहिए. हालांकि, KVS ने डीसी को यह अधिकार दिया है कि विशेष मामलों में वे प्रोजेक्ट/निकटतम केंद्रीय विद्यालय में छात्र को एडमिशन दे सकते हैं.
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KV School Transfer Rules: केंद्रीय विद्यालय में ट्रांसफर की प्रक्रिया क्या है?
केंद्रीय विद्यालय स्टूडेंट ट्रांसफर नियम जानने के बाद आपको इसकी पूरी प्रक्रिया भी समझ लेनी चाहिए. इससे ट्रांसफर के लिए अप्लाई करना आसान हो जाएगा (KV to KV Student Transfer Rule).
1- केंद्रीय विद्यालय स्टूडेंट ट्रांसफर प्रक्रिया का पहला स्टेप है एप्लिकेशन लिखना. अपनी परिस्थिति से स्कूल प्रिंसिपल को अवगत कराते हुए लिखें कि आप अपने बेटे/बेटी का ट्रांसफर एक केवी से दूसरे केवी में करवाना चाहते हैं. एप्लिकेशन में बच्चे का नाम, क्लास, रोल नंबर जैसी जरूरी डिटेल्स जरूर लिखें. साथ स्कूल ट्रांसफर की वजह भी लिखें.
2- केवी स्टूडेंट ट्रांसफर एप्लिकेशन को प्रिंसिपल ऑफिस में जमा कर दें. अगर आपका ट्रांसफर किसी एक जगह से दूसरी जगह पर हुआ है तो उस ट्रांसफर ऑर्डर को एप्लिकेशन के साथ अटैच कर दें. अगर स्कूल के प्रिंसिपल को लगेगा कि आपका एप्लिकेशन मानने योग्य है और आप केवी संगठन के नियमों के मुताबिक अपने बच्चे का ट्रांसफर करवाने के लिए पात्र हैं तो आपको एक फॉर्म दिया जाएगा.
3- इस फॉर्म में मांगी गई हर डिटेल को सावधानी के साथ भरें. इसमें कोई भी गलत या झूठी जानकारी न दें. ध्यान रखें कि आपको भविष्य में भी इस फॉर्म की जरूरत पड़ सकती है. इस फॉर्म को भरकर स्कूल के प्रिंसिपल ऑफिस में जमा करवा दें. इसके बाद आपको ट्रांसफर की एक रसीद दी जाएगी. फिर आप स्कूल से अपने बच्चे का TC यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट ले सकते हैं.
4- ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिलने के बाद आपको उस केंद्रीय विद्यालय जाना होगा, जहां आप बच्चे का ट्रांसफर करवाना चाहते हैं. उस स्कूल के प्रिंसिपल ऑफिस में ट्रांसफर सर्टिफिकेट और ट्रांसफर रसीद जमा कर दें. ट्रांसफर करवाने कारण बताते हुए एक एप्लिकेशन लिखें. अगर प्रिंसिपल आपको No Objection Certificate दे देंगे तो आप वहां अपने बच्चे का एडमिशन करवा सकते हैं.
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Tags: Govt School, School education, School newsFIRST PUBLISHED : December 9, 2024, 06:31 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed