बिभव पर पुलिस ने लगाईं कौन सी धाराएं किसमें कितने साल की सजा का प्रावधान
बिभव पर पुलिस ने लगाईं कौन सी धाराएं किसमें कितने साल की सजा का प्रावधान
Bibhav Kumar Arrested: स्वाति मालीवाल के साथ कथित बदसलूकी और मारपीट के आरोप में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निकट सहयोगी बिभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है. दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर में कई गंभीर धाराएं लगाई हैं.
नई दिल्ली. स्वाति मालीवाल से सीएम आवास में कथित तौर पर बदसलूकी और मारपीट करने के आरोपी बिभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है. दिल्ली पुलिस ने बिभव को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास से ही गिरफ्तार किया है. सीएम केजरीवाल के निकट सहयोगी और PA के खिलाफ कई सख्त धाराओं के तहत FIR की गई है. कुछ में अधिकतम सजा का प्रावधान सात साल तक है.
आइए जानते हैं बिभव कुमार पर IPC की जिन धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है, उनमें सजा का क्या प्रावधान है :-
IPC की धारा 308
आईपीसी की धारा 308 के मुताबिक जो कोई भी ऐसे इरादे या सोच के साथ कोई काम करता है और ऐसी परिस्थितियों में करता है कि उससे किसी की मृत्यु हो सकती है, तो उसपर धारा-308 (गैर इरादतन हत्या) का मुकदमा बनेगा. धारा 308 के आरोपी को सात साल की सजा या सजा के साथ आर्थिक दंड का भी भुगतान करना पड़ सकता है.
Swati Maliwal Case: बिभव कुमार CM आवास से गिरफ्तार, स्वाति मालीवाल से बदसलूकी का है आरोप
IPC की 354B
आईपीसी की धारा 354B के आरोपी के खिलाफ महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का उपयोग करने का मामला बनता है. इस धारा के उल्लंघन के आरोपी को तीन से सात साल तक की सजा का प्रावधान है.
IPC की धारा 506
आईपीसी की धारा 506 के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी कारणवस किसी अन्य व्यक्ति को धमकाता है या उसके जीवन, संपत्ति या परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है तो उसके खिलाफ धारा 506 लागू होता है. इस धारा के तहत आरोपी को अधिकतम दो साल जेल की सजा या जेल की सजा के साथ आर्थिक दंड का भी पात्र माना जाएगा.
IPC की धारा 509
आईपीसी की धारा 509 के तहत कोई भी व्यक्ति किसी महिला के लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग करता है या किसी महिला के खिलाफ गंदे इशारे करता है या किसी भी आपराधिक इरादे से छूकर स्त्री की लज्जा को भंग करने की कोशिश करता है तो आईपीसी की धारा 509 के तहत पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जाती है. इस धारा के तहत आरोपी को अधिकतम तीन साल की सजा या सजा के साथ जुर्माना भी जा सकता है.
Tags: CM Arvind Kejriwal, Delhi news, Delhi police, Swati MaliwalFIRST PUBLISHED : May 18, 2024, 14:28 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed