महिलाओं को CDS के जरिये सशस्त्र बलों में शामिल करने पर फैसला करे केंद्र: अदालत

दिल्ली हाईकोर्ट ने कुश कालरा की याचिका पर यह आदेश पारित किया, जिन्होंने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा भारतीय सशस्त्र बल की भारतीय सैन्य अकादमी (आईएमए), भारतीय नौसेना अकादमी (आईएनए) और वायु सेना अकादमी और अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी (ओटीए) में भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाली दिसंबर 2023 की अधिसूचना को चुनौती दी थी.

महिलाओं को CDS के जरिये सशस्त्र बलों में शामिल करने पर फैसला करे केंद्र: अदालत
नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से संयुक्त रक्षा सेवाओं (CDS) परीक्षा के माध्यम से भारतीय सैन्य अकादमी (IMA), भारतीय नौसेना अकादमी (INA) और भारतीय सशस्त्र बलों की वायु सेना अकादमी में महिलाओं के प्रवेश की मांग करने वाले एक प्रतिवेदन पर 8 हफ्ते के अंदर निर्णय लेने को कहा है. अदालत ने कुश कालरा की याचिका पर यह आदेश पारित किया, जिन्होंने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा भारतीय सशस्त्र बल की भारतीय सैन्य अकादमी (आईएमए), भारतीय नौसेना अकादमी (आईएनए) और वायु सेना अकादमी और अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी (ओटीए) में भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाली दिसंबर 2023 की अधिसूचना को चुनौती दी थी. यह भी पढ़ें- इस सिंगर ने अपनाया इस्लाम, छोड़ दिया गाना बजाना, अब बनवा रहा मस्जिद तो विरोध में उतरे लोग इस मुद्दे पर याचिकाकर्ता का प्रतिवेदन अब भी अधिकारियों के पास लंबित होने के मद्देनजर, कार्यवाहक चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ ने शुक्रवार को कहा, ‘प्रतिवादी को आठ सप्ताह के भीतर कानून के अनुसार प्रतिवेदन पर निर्णय लेने के निर्देश के साथ रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है.’ याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि अधिसूचना ने अनुचित रूप से महिलाओं को लैंगिक आधार पर आईएमए, INA और आईएफए के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा में शामिल होने से बाहर कर दिया क्योंकि यह केवल उन्हें ओटीए में शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए विचार करने की अनुमति देता है. . Tags: CDS, Indian Armed ForcesFIRST PUBLISHED : April 28, 2024, 01:05 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
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