क्या पूजा को डरा रहा है अरेस्ट होने का डर कोर्ट में दाखिल की ये याचिका
क्या पूजा को डरा रहा है अरेस्ट होने का डर कोर्ट में दाखिल की ये याचिका
Pooja Khedekar Latest Update:केंद्र ने विवादास्पद आईएएस पूजा खेरकर के खिलाफ सभी आरोपों की जांच के लिए एक सदस्यीय पैनल का गठन किया था. शनिवार को पैनल ने पूजा पर अपनी जांच रिपोर्ट कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) को सौंप दी. कुछ दिन पहले 2023 बैच की आईएएस ट्रेनी पूजा पर सत्ता के दुरुपयोग, फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए आरक्षण का लाभ लेने जैसे कई आरोप लगे थे.
नई दिल्ली. आईएएस प्रोबेशनर पूजा खेडकर को गिरफ्तारी का डर सता रहा है इसलिए उन्होंने दिल्ली की अदालत का दरवाजा खटखटाया है. प्रोबेशनरी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है. पटियाला हाउस कोर्ट आज यानी मंगलवार को दोपहर 2 करेगा याचिका पर सुनवाई करेगा. इससे पहले, दिल्ली पुलिस ने पूजा मनोरमा दिलीप खेडकर के खिलाफ संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की थी.
केंद्र ने विवादास्पद आईएएस पूजा खेरकर के खिलाफ सभी आरोपों की जांच के लिए एक सदस्यीय पैनल का गठन किया था. शनिवार को पैनल ने पूजा पर अपनी जांच रिपोर्ट कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) को सौंप दी. कुछ दिन पहले 2023 बैच की आईएएस ट्रेनी पूजा पर सत्ता के दुरुपयोग, फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए आरक्षण का लाभ लेने जैसे कई आरोप लगे थे. उन सभी शिकायतों की जांच के लिए इस जांच कमेटी का गठन किया गया था. डीओपीटी के अतिरिक्त सचिव मनोज द्विवेदी जांच के प्रभारी थे. हालांकि, रिपोर्ट में क्या है ये अभी तक पता नहीं चल पाया है.
दरअसल पूजा ने यूपीएससी परीक्षा में बैठने से पहले खुद को ‘पिछड़ा’ (ओबीसी) श्रेणी से संबंधित दिखाते हुए एक फर्जी प्रमाणपत्र जमा किया था. साल 2007 में एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई के दौरान, उन्हें जाति आरक्षण का लाभ लेने के लिए ओबीसी घुमंतू जनजाति-III श्रेणी के तहत भर्ती कराया गया था, जो केवल बंजारी समुदाय के लिए आरक्षित है. उन्होंने आरक्षण लाभ पाने के लिए फर्जी जातीय पहचान प्रमाण पत्र के बाद फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था. 32 वर्षीय पूजा खेडकर, जो जून 2024 में अपने प्रोबेशनरी प्रशिक्षण के हिस्से के रूप में पुणे कलेक्ट्रेट में शामिल हुईं, उन पर सिविल सेवा परीक्षा पास करने के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) के तहत कोटा का दुरुपयोग करने का आरोप है.
यूपीएससी की एफआईआर में क्या?
इस महीने की शुरुआत में, संघ लोक सेवा आयोग (यूपीसीएस) ने खेडकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी और उनके चयन को रद्द करने और उन्हें भविष्य की परीक्षाओं से प्रतिबंधित करने के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था. पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंदर कुमार जंगाला ने 27 जुलाई को जारी अपने आदेश में कहा था कि शिकायतकर्ता की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा 338 के तहत आपत्ति दर्ज करने और अतिरिक्त लोक अभियोजक की सहायता करने की अनुमति देने के लिए एक आवेदन पेश किया गया है.
बीएनएसएस की धारा 338 (2) में कहा गया है कि यदि कोई निजी व्यक्ति अपने अधिवक्ता को किसी व्यक्ति पर किसी अदालत में मुकदमा चलाने का निर्देश देता है, तो मामले के प्रभारी लोक अभियोजक अभियोजन का संचालन करेंगे और इस तरह से निर्देश प्राप्त अधिवक्ता अदालत की अनुमति से लोक अभियोजक के निर्देशों के तहत कार्य करेंगे.
Tags: IAS Officer, Pune news, UPSCFIRST PUBLISHED : July 30, 2024, 12:01 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed