मनी लॉन्ड्रिंग केसः दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में कहा- सत्येंद्र जैन का एलएनजेपी में न हो मेडिकल परीक्षण
मनी लॉन्ड्रिंग केसः दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में कहा- सत्येंद्र जैन का एलएनजेपी में न हो मेडिकल परीक्षण
दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में अर्जी देकर कहा कि एलएनजेपी अस्पताल दिल्ली सरकार के अधीन है ऐसे में वहां से जारी रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर संदेह है. इससे पहले पुलिस ने निचली अदालत में भी यही अर्जी लगाई थी लेकिन कोर्ट ने खारिज कर दिया था.
नई दिल्ली. दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है. इस अर्जी के जरिए दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट से मांग की है कि सत्येंद्र जैन का मेडिकल परीक्षण एलएनजेपी अस्पताल की जगह किसी दूसरे हॉस्पिटल में करवाया जाए. ईडी ने इसके पीछे कारण बताया कि एलएनजेपी अस्पताल दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है, लिहाजा वहां से जारी रिपोर्ट की विश्वसनीयता संदेह से परे नहीं है.
ईडी ने इस दौरान कोर्ट से कहा कि सत्येंद्र जैन का मेडिकल परीक्षण एलएनजेपी की जगह एम्स और आरएमएल में करवाया जा सकता है. गौरतलब है कि सत्येंद्र जैन ने निचली अदालत में खराब सेहत का हवाला देते हुए जमानत दिए जाने की मांग की थी.
एलएनजेपी में हुए थे भर्ती
बाद में सत्येंद्र जैन 15 जुलाई को एलएनजेपी अस्पताल में भी भर्ती हो गए थे. प्रवर्तन निदेशालय ने एलएनजेपी अस्पताल के दिल्ली सरकार के अंतर्गत होने की दलील देकर निचली अदालत में भी मेडिकल जांच करवाने की मांग की थी. लेकिन दिल्ली पुलिस की इस दलील को खारिज करते हुए निचली अदालत ने एलएनजेपी को मेडिकल रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था.
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Tags: Money Laundering Case, Satyendra jainFIRST PUBLISHED : July 26, 2022, 18:25 IST