सड़क परिवहन मंत्रालय का बड़ा फैसला इन वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य
सड़क परिवहन मंत्रालय का बड़ा फैसला इन वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बड़ा फैसला लेते हुए वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस अनिवार्य कर दिया है. नया नियम खतरनाक माल वाहन वाहनों के लिए लागू किया गया है. मंत्रालय ने सोमवार को इससे संबंधित गजट जारी करते हुए इसे लागू करने की तिथि भी तय कर दी है.
हाइलाइट्ससड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने जारी किया गजटनए वाहनों में सितंबर 2022 से अनिवार्य होगा
नई दिल्ली. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने बड़ा फैसला लेते हुए वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (vehicle location tracking device) अनिवार्य कर दिया है. नया नियम खतरनाक माल वाहक वाहनों के लिए लागू किया गया है. मंत्रालय ने सोमवार को इससे संबंधित गजट जारी करते हुए इसे लागू करने की तिथि भी तय कर दी है. इस फैसले के दायरे में पेट्रोलियम टैंकर से लेकर इसी तरह के अन्य माल वाहक वाहन आएंगे.
मंत्रालय ने पूर्व इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके अनुसार पेट्रोलियम टैंकर (petroleum tanker) से लेकर ऑक्सीजन कंटेनर (Oxygen Container) में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस फिट करना अनिवार्य है. मंत्रालय के अनुसार जीपीएस ट्रैकिंग इन टैंकरों की उचित निगरानी और सुरक्षा सुनिश्चित करेगी. इसके अलावा इससे ये भी सुनिश्चित होगा कि जरूरत पड़ने पर कहीं कोई डायवर्जन या देरी तो नहीं है.
मंत्रालय द्वारा जारी गजट अनुसार सितंबर 2022 के बाद निर्मित वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस कंपनी को लगाना होगा. इसके अलावा मौजूदा वाहनों के लिए समय सीमा तय कर दी है. इन वाहनों में जनवरी 2023 से व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य होगा.
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Tags: Motor vehicles act, Road and Transport MinistryFIRST PUBLISHED : August 22, 2022, 21:53 IST