JNU के पूर्व छात्र उमर खालिद को बड़ा झटका कोर्ट ने खरिज की जमानत याचिका
JNU के पूर्व छात्र उमर खालिद को बड़ा झटका कोर्ट ने खरिज की जमानत याचिका
Umar Khalid News: उमर खालिद पर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज है. उमर ने दलील दी थी कि दिल्ली की अदालत को बताया था कि उससे भी गंभीर आरोपों का सामना कर रहे अन्य आरोपी जमानत पर बाहर हैं.
नई दिल्ली. दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश मामले में आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी है. खालिद पर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया गया था. उसने पहले दिल्ली की अदालत को बताया था कि उससे भी गंभीर आरोपों का सामना कर रहे अन्य आरोपी जमानत पर बाहर हैं.
इसी तरह की गतिविधियों में कथित रूप से शामिल लोगों को दिल्ली पुलिस ने आरोपी भी नहीं बनाया है. इससे पहले स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर अमित प्रसाद ने कहा था कि खालिद ने सोशल मीडिया पर लोगों के साथ अपनी अलग-अलग चैट का हवाला देते हुए साजिश के तहत अपनी कहानी को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया था.
Tags: Delhi Riot, Umar khalidFIRST PUBLISHED : May 28, 2024, 14:56 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed