डीडीए और MCD द्वारा बंद किए गए दिल्ली के 2000 संपत्तियों के सील अब खुलेंगे जानें डीसीलिंग का पूरा प्रोसेस
डीडीए और MCD द्वारा बंद किए गए दिल्ली के 2000 संपत्तियों के सील अब खुलेंगे जानें डीसीलिंग का पूरा प्रोसेस
दिल्ली नगर निगम और डीडीए (MCD and DDA) दिल्लीवालों को बहुत जल्द ही सीलिंग (Sealing) से राहत (Relief) देने जा रही है. एमसीडी और डीडीए ने फैसला किया है कि एक अक्टूबर से राजधानी के 2000 हजार ऐसे संपत्तियों (Properties) के सील (Seal) खोल दिए जाएंगे, जिनको सीलिंग के दौरान बंद कर दिया गया था.
नई दिल्ली. दिल्ली नगर निगम और डीडीए (MCD and DDA) दिल्लीवालों को बहुत जल्द ही सीलिंग (Sealing) से राहत (Relief) देने जा रही है. एमसीडी और डीडीए ने फैसला किया है कि एक अक्टूबर से राजधानी के 2000 हजार ऐसे संपत्तियों (Properties) के सील (Seal) खोल दिए जाएंगे, जिनको सीलिंग के दौरान बंद कर दिया गया था. ऐसे में वर्षों से दुकानों और आवसीय संपत्तियों के सील खोलने के इधर-उधर भटक रहे कई हजार परिवारों को इस त्योहारी मौसम में बड़ा उपहार मिलने जा रहा है. आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम और डीडीए की स्पेशल टास्क फोर्स ने एक अक्तूबर से राजधानी की ऐसी लगभग दो हजार दुकानों और आवासीय संपत्तियों की सील खोलने की योजना बनाई है, जिनकी सीलिंग में निगरानी समिति का दखल नहीं था. ये सभी संपत्ति 2019 से पहले सील की गई थीं.
आपको बता दें कि एमसीडी ने तीनों जोन में लगभग 9000 संपत्तियों को सील कर रखा है. ये संपत्तियां खजूरी खास, मदनपुर खादर, चौहान बांगर, आजाद नगर, रघुबरपुरा, अजीत नगर, मोलबंद सहित कई इलाके में हैं. साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट की मॉनीटरिंग कमेटी ने इन इलाकों में सीलिंग की कार्रवाई शुरू की थी. ये सभी संपत्तियां उसी समय से सील हैं. इन्हीं संपत्तियों में से 2000 संपत्तियों को एक अक्टूबर से डीसील करने का फैसला किया गया है. इनमें ज्यादातर कच्ची कालोनियों के रिहायशी इलाकों में हैं. इनको एमसीडी के द्वारा व्यावसायिक या औद्योगिक कार्य करने के कारण सील किया गया था.
एमसीडी संपत्ति सुपूर्द करने के दौरान एक हलफनामा भी लेगी. (सांकेतिक फोटो)
2000 संपत्तियों के सील खुलेंगे
एक अक्टूबर से जिन संपत्तियों को उनके मालिकों के हवाले किया जाएगा. एमसीडी संपत्ति सुपूर्द करने के दौरान एक हलफनामा भी लेगी, जिसमें मालिकों को बताना होगा कि भविष्य में इन संपत्तियों का उपयोग व्यावसायिक या औद्योगिक कार्य के लिए नहीं करने की बात होगी.
MCD और डीडीए की कार्रवाई में सील किए गए थे
एमसीडी को हलफनामा में बताना होगा कि अगर ऐसा किया गया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई और जुर्माना दोनों लगाया जाएगा. यह हलफनामा खासकर उन लोगों से लिए जा रहा है, जिनकी संपत्तियां रिहायशी इलाकों में हैं. दिल्ली में दिसंबर 2018 में मॉनीटरिंग कमेटी ने वैध कालोनियों में सीलिंग शुरू की थी. यह कार्रवाई व्यावसायिक और औद्योगिक काम करने के कारण की गई थी. एमसीडी द्वारा कार्रवाई में डेरी, दुकान, छोटे उद्योग जैसे काम वाली संपत्ति को सील किया गया था. ऐसी संपत्तियों की संख्या लगभग साढ़े तीन हजार है. फिलहाल दो हजार से ज्यादा संपत्तियों को डीसील किया जा रहा है.
फिलहाल दो हजार से ज्यादा संपत्तियों को डीसील किया जा रहा है.
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एमसीडी का कहना है कि दिल्ली में डीसीलिंग की कार्रवाई के बाद भी करीब 1500 संपत्ति बच जाएंगी. ऐसे लोग अपने एफिडेविट निगम दफ्तर में जाकर जमा कर सकते हैं. इसके बाद उनकी संपत्ति पर भी डीसीलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. आपको बता दें कि हाल ही में डीडीए की स्पेशल टास्क फोर्स की ओर से कोर्ट में दिए गए हलफनामे में कहा गया था कि उन संपत्तियों को डीसील किया जा सकता है जिनकी सीलिंग में मॉनिटरिंग कमेटी का दखल नहीं है.
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Tags: DDA, Delhi news, Delhi news today, MCD, PropertyFIRST PUBLISHED : September 20, 2022, 15:42 IST