जेल पहुंचते ही केजरीवाल के लिए आई बुरी खबर कोर्ट ने सुना दिया ये फरमान अब

ईडी ने अपनी अर्जी में उनकी न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ाने का अनुरोध किया गया था. ईडी ने 20 मई को अदालत में यह अर्जी दी थी, जब केजरीवाल अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आये थे. अदालत ने केजरीवाल को पांच जून तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने का उल्लेख करते हुए कहा कि संबद्ध न्यायाधीश, स्वास्थ्य आधार पर अंतरिम जमानत की उनकी अर्जी पर उस दिन आदेश जारी करने वाले हैं.

जेल पहुंचते ही केजरीवाल के लिए आई बुरी खबर कोर्ट ने सुना दिया ये फरमान अब
नई दिल्ली. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को तिहाड़ के अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण किया, लेकिन जेल पहुंचते ही उनके लिए एक बुरी खबर मिली. दरअसल, दिल्ली के एक कोर्ट नें ऑनलाइन सुनावई के दौरान कथित शराब घोटाले में उनको पांच जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया. अंतरिम जमानत समाप्त होने के बाद सीएम तिहाड़ जेल से वीडियो कांफ्रेंस के जरिये अदालत में पेश हुए. ऑन-ड्यूटी जज संजीव अग्रवाल ने यह आदेश जारी पास किया. मालूम हो कि 10 मई को केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनको लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 21 दिन के लिए अंतरिम जमानत दे दी थी. रविवार, 2 जून को उनकी जमानत अवधि खत्म हो गई थी. हालांकि उन्होंने मेडिकल आधार अपनी जमानत पर 7 दिन बढ़ाने की सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी. स्थानीय कोर्ट के जज ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की एक अर्जी पर यह आदेश जारी किया. ईडी ने अपनी अर्जी में उनकी न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ाने का अनुरोध किया गया था. ईडी ने 20 मई को अदालत में यह अर्जी दी थी, जब केजरीवाल अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आये थे. अदालत ने केजरीवाल को पांच जून तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने का उल्लेख करते हुए कहा कि संबद्ध न्यायाधीश, स्वास्थ्य आधार पर अंतरिम जमानत की उनकी अर्जी पर उस दिन आदेश जारी करने वाले हैं. FIRST PUBLISHED : June 2, 2024, 21:20 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
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