बैंक आकाउंट खोले दंगा पीड़ितों के लिए पैसे जुटाए फिर खुद हीगजब का मामला
बैंक आकाउंट खोले दंगा पीड़ितों के लिए पैसे जुटाए फिर खुद हीगजब का मामला
Amanatullah Khan Money Laundering Case: दिल्ली वक्फ बोर्ड घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं. ED ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट में चौंकाने वाला खुलासा किया है.
नई दिल्ली. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को दावा किया कि आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली दंगा के पीड़ितों की सहायता के लिए फंड इकट्ठा करने के बहाने बैंक अकाउंट खोला और सार्वजनिक धन का कुछ हिस्सा नकद निकाल कर उन्हें दिया गया था. ED ने दिल्ली में स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में अमानतुल्लाह खान और उनकी दूसरी पत्नी मरयम सिद्दीकी के खिलाफ सप्लीमेंट्री दाखिल किया था. केंद्रीय जांच एजेंसी ने अब यह चौंकाने वाला दावा किया है. मामले की सुनवाई 4 नवंबर के लिए निर्धारित की गई है.
मनी लॉन्ड्रिंग का ED का मामला 2016-2021 के बीच अमानतुल्लाह खान के दिल्ली वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष रहने के दौरान की गई कथित अनियमितता से जुड़ा है. अमानतुल्लाह खान ओखला सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं. जांच एजेंसी ने आप विधायक पर अपने चुनावी हलफनामे में आश्रितों का पूरा ब्योरा नहीं देने का भी आरोप लगाया है. ईडी का दावा है कि अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की कोई मंजूरी लिये बिना दिल्ली वक्फ बोर्ड राहत समिति का गठन किया. केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा, ‘दिल्ली दंगे के पीड़ितों के लिए धन इकट्ठा करने के बहाने अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली वक्फ राहत समिति के नाम पर एक अनधिकृत बैंक खाता खोला और लोगों से मिली धन राशि का कुछ हिस्सा अमानतुल्लाह खान के निर्देश पर नकद निकाला गया तथा इसे उन्हें (खान को) सौंप दिया गया.’ बता दें कि दिल्ली दंगे फरवरी 2020 में हुए थे.
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दूसरी पत्नी से जुड़ा मामला
ED के अनुसार, अमानतुल्लाह खान ने चुनावी हलफनामे में आश्रितों का पूरा ब्योरा नहीं दिया था. जांच एजेंसी ने कहा, ‘मरयम सिद्दीकी की अमानतुल्लाह खान से शादी हुई थी और वह खान पर पूरी तरह से आश्रित हैं. यह उल्लेख करना था कि उनकी आय का कोई ज्ञात स्रोत नहीं है और उन्होंने कोई आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है.’ ईडी ने कहा कि जांच में पता चला कि खान ने साल 2020 में अपनी दूसरी पत्नी मरयम के नाम से एक प्रॉपर्टी खरीदी थी और इसका भुगतान आंशिक रूप से नकद और अपने करीबी सहयोगी जीशान हैदर से प्राप्त राशि से भी आंशिक रूप से किया था.
गलत तरीके से पैसा हासिल किया, प्रॉपर्टी खरीदी
एजेंसी ने आरोप लगाया कि खान ने हैदर और दाउद नासिर जैसे अपने साथियों के साथ मिलकर दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में विधायक (अमानतुल्लाह) के कार्यकाल के दौरान गलत तरीके से हासिल पैसों का इस्तेमाल कौसर इमाम सिद्दीकी (खान के कथित फंड मैनेजर) के माध्यम से ओखला इलाके में 275-276, टीटीआई तिकोना पार्क में एक संपत्ति खरीदने के लिए नकद भुगतान करने में किया. यह प्रॉपर्टी जावेद इमाम सिद्दीकी नाम के शख्स की थी. ED ने दावा किया कि कौसर इमाम सिद्दीकी की जब्त की गई हैंड रिटन डायरी से पता चला है कि तिकोना पार्क में इस संपत्ति की खरीद के लिए अमानतुल्लाह खान के करीबी सहयोगियों द्वारा 27 करोड़ रुपये का नकद भुगतान किया गया था.
बैंक अकाउंट में जमा पैसों पर नजर
ईडी ने कहा कि जावेद इमाम सिद्दीकी और उनकी पत्नी के बैंक खातों में बड़ी मात्रा में संदिग्ध जमा राशि होने का पता चला है. अमानतुल्लाह खान, हैदर, दाउद नासिर, कौसर इमाम सिद्दीकी और जावेद इमाम सिद्दीकी को ईडी ने इस मामले में गिरफ्तार किया था और वे वर्तमान में न्यायिक हिरासत में जेल में हैं. आप विधायक खान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच दो प्राथमिकियों के आधार पर की गई है.
(इनपुट: भाषा)
Tags: Aam aadmi party, Delhi news, Delhi Waqf Board, Directorate of EnforcementFIRST PUBLISHED : October 30, 2024, 22:18 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed