जब याचिका खारिज करते हुए मुस्कुराए CJI चंद्रचूड़ कह दी ये बड़ी बात
जब याचिका खारिज करते हुए मुस्कुराए CJI चंद्रचूड़ कह दी ये बड़ी बात
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश डीवाई चंद्रचूड़ हमेशा किसी ना किसी बात के लिए चर्चित रहते हैं. कभी सादगी को लेकर तो कभी खान-पान को लेकर वे अपनी राय रखते रहते हैं. अभी कुछ दिन पहले सीजेआई ने कहा था कि वे वीगन डाइट लेते हैं. चमड़े या रेशम के उत्पादों का इस्तेमाल नहीं करते.
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक जनहित याचिका में मांग की गई कि चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाए कि वह शरीर के अंगों का इस्तेमाल चुनाव चिह्न के तौर पर करने पर रोक लगाए. मुख्य न्यायधीश- सीजेआई डी. वाई. चंद्रचूड़ ने इसे यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ये किस तरह की याचिका है. सीजेआई ने मुस्कराते हुए कहा कि ये सिर्फ हाथ के निशान को रोकने की नीयत से दाखिल की गई है.
भारत के चुनाव आयोग -ईसीआई को मानव शरीर के अंगों से मिलते जुलते चुनाव चिह्नों को हटाने, फ्रीज करने और रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई. याचिका में चुनाव आयोग निर्देश देने की मांग की गई. याचिका में कहा गया है कि उसने भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए मानव शरीर के अंगों से मिलते जुलते या समान प्रतीकों के खिलाफ कई शिकायतें कीं, लेकिन चुनाव आयोग ने इस मामले में कोई कदम नहीं उठाया है.
मुख्य न्याधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोमवार को इस मामले की सुनवाई की. सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि ये याचिका सिर्फ हाथ के निशान (कांग्रेस के चुनाव चिह्न) को रोकने की नीयत से दाखिल की गई है. उन्होंने याचिका को तुरंत खारिज कर दिया.
कोर्ट में सीजेआई ने दिखाई दरियादिली
सोमवार को ही एक अन्य मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायधीश की दरियादिली का उदाहरण भी देखने को मिला. सीजेआई चंद्रचूड़ तीन जजों की पीठ की अध्यक्षता कर रहे थे, तभी उनकी कोर्ट में एक आदमी आया और उसने चीफ जस्टिस से अपनी एक याचिका के बारे में कुछ कहा. इस पर डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आपकी याचिका दाखिल करने में देरी हो रही है. इस पर उस व्यक्ति ने कहा कि मैं बहुत बीमार हूं और वकील की फीस नहीं दे सकता.
इस पर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कोर्ट में ही वरिष्ठ वकील शोएब आलम से बात करते हुए कहा कि आप इनकी मदद कीजिए. और उस व्यक्ति से कहा कि ये बड़े वकील हैं और आपसे कोई फीस नहीं लेंगे.
Tags: Chief Justice of India, Supreme CourtFIRST PUBLISHED : August 5, 2024, 22:43 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed