क्या राज्यपाल दोषियों की सजा को निलंबित कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से मांगा जवाब
क्या राज्यपाल दोषियों की सजा को निलंबित कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से मांगा जवाब
Supreme Court News: अपराध दंड संहिता की धारा 433 A के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए क्या राज्यपाल इससे संबंधित मामलों में दोषियों की सजा को कम कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने इस अहम सवाल पर केंद्र और राज्यों से उनका जवाब मांगा है. संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को दोषियों की सजा को कम करने का अधिकार प्राप्त है.
नई दिल्ली. दोषियों की सजा को अस्थाई रूप से टालने का सवाल एक बार फिर से उठा है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से इस पर जवाब मांगा है. राज्यपाल के इस संवैधानिक अधिकार से जुड़े मामले पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने पूछा है कि यदि कोई मामला अपराध दंड संहिता की धारा 433 A से जुड़ा हो तो क्या ऐसे मामलों में भी राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 161 में प्रदान की गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए दोषियों की सजा को टाल सकते हैं? बता दें कि CRPC की धारा 433 A में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि उम्रकैद के मामले में राज्यपाल किसी भी दोषी की सजा को तभी निलंबित कर सकते हैं, जब वह 14 साल की सजा काट चुका हो.
गौरतलब है कि पूर्व में दिए गए अपने फैसलों में सुप्रीम कोर्ट यह स्पष्ट कर चुका है कि अदालत द्वारा जघन्य अपराध में दोषी को उम्रकैद की सजा देने का अर्थ यह है कि वह आजीवन जेल में रहेगा. हालांकि, शीर्ष अदालत ने अपने फैसलों में सीआरपीसी की धारा 433 ए के तहत कार्यपालिका को दी गई शक्तियों को भी शर्तों के साथ बरकरार रखा है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ऐसे मामलों में यदि दोषी ने 14 साल की सजा पूरी कर ली है तो उसकी सजा को निलंबित या रेमिट किया जा सकता है.
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अनुच्छेद 161 में दी गई शक्तियां
दरअसल, कई मौकों पर ऐसा देखा जाता है कि संबंधित राज्य के राज्यपाल प्रदेश सरकार की सलाह पर संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत प्रदान की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए दोषी को या तो क्षमादान देते हैं या फिर उनकी सजा को निलंबित कर देते हैं. आम तौर पर स्वतंत्रता दिवस या ऐसे अन्य मौकों पर इस तरह का कदम उठाया जाता है. अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 14 साल की सजा पूरी करने से पहले भी राज्यपाल किसी दोषी की सजा को कम, निलंबित या फिर क्षमा कर सकते हैं.
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Tags: Governor, Supreme court of indiaFIRST PUBLISHED : September 14, 2022, 06:54 IST