ऑर्डर में कोई गलती नहीं बिलकिस बानो केस में गुजरात सरकार को SC ने दिया झटका
ऑर्डर में कोई गलती नहीं बिलकिस बानो केस में गुजरात सरकार को SC ने दिया झटका
Supreme Court: बिलकिस बानो समेत कई याचिकाकर्ताओं ने दोषियों को रिहाल करने के गुजरात सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी को गुजरात सरकार की तरफ से दोषियों की समय से पहले रिहाई के फैसले को रद्द कर दिया था.
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को गुजरात सरकार को झटका देते हुए, उस रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया जिसमें 2002 के दंगों के दौरान बिलकिस बानो से बलात्कार और उसके परिवार के सात सदस्यों की हत्या के दोषी 11 लोगों को दी गई छूट को रद्द करते हुए राज्य के खिलाफ कुछ टिप्पणियां की गई थीं. जस्टिस बी. वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने रिव्यू पिटीशन को खुली अदालत में लिस्ट करने के आवेदन को भी रिजेक्ट कर दिया.
पीठ ने कहा, “समीक्षा याचिकाओं, चुनौती दिए गए आदेश और उनके साथ जमा किए गए दस्तावेजों का ध्यान से पढ़ने करने के बाद, हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि रिकॉर्ड में कोई गलती या समीक्षा याचिकाओं में कोई दम नहीं है, जिसके कारण आदेश पर फिर से विचार किया जाए.” गुजरात सरकार ने याचिका में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का आठ जनवरी का फैसला स्पष्ट तौर पर गलत था, जिसमें राज्य सरकार को ‘अधिकार हड़पने’ और ‘विवेकाधिकार का दुरुपयोग’ करने का दोषी ठहराया गया था.
गुजरात ने दोषियों जसवंत नाई, गोविंद नाई, शैलेश भट्ट, राधेश्याम शाह, बिपिन चंद्र जोशी, केसरभाई वोहानिया, प्रदीप मोरधिया, बकाभाई वोहानिया, राजूभाई सोनी, मितेश भट्ट और रमेश चंदना को छूट दी थी. राज्य ने मई 2022 के एक फैसले के बाद उनकी सजा में छूट दी, जिसमें शीर्ष अदालत ने कहा था कि छूट के आवेदन पर उस राज्य की नीति के अनुरूप विचार किया जाना चाहिए जहां अपराध किया गया था, न कि जहां मुकदमा चला था. उस फैसले के अनुसार, गुजरात सरकार ने दोषियों को रिहा करने के लिए अपनी छूट नीति लागू की, हालांकि मामले की सुनवाई महाराष्ट्र में हुई थी.
Tags: Gujarat, Special Project, Supreme CourtFIRST PUBLISHED : September 26, 2024, 19:50 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed