लोक अदालत में मिलता है सस्ता न्याय एक दिन में होता है मामलों का निपटारा
लोक अदालत में मिलता है सस्ता न्याय एक दिन में होता है मामलों का निपटारा
Lok Adalat in Baghpat: बागपत में 13 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया था. जहां न्यायिक अधिकारियों की मौजूदगी में सुनवाई हुई. इस दौरान दीवानी और फौजदारी समेत अन्य मामलों का निपटारा किया गया.
बागपत: उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में 13 जुलाई को लोक अदालत का आयोजन किया गया था. इसमें कोई भी व्यक्ति अपने लंबित चल आ रहे मामलों का सुलभ और सस्ता निस्तारण पाना चाहता था. इसके लिए लगातार लोगों को जागरूक किया गया था. इसमें न्याय विभाग के अधिकारी मौजूद थे, जो मामलों का निस्तारण पक्षकारों कि आपसी सहमति और सुलह समझौते के आधार पर कराए.
लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय बागपत में हुआ था. जहां शिव कुमार अपर जिला जज एवं न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बागपत ने बताया कि लोक अदालत में आप अपने विवादों का निस्तारण सुलभ और सस्ता कर सकते हैं. इसके लिए 13 जुलाई को जिला न्यायालय में लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है.
आपराधिक मामलों की भी हुई सुनवाई
जहां दीवानी मामले, आपराधिक मामले, धारा -138 NI ACT के अंतर्गत चेक से संबंधित मामले, मोटर दुर्घटना दावा से संबंधित मामले, श्रम विवाद के मामले, लोक उपयोगी सेवाओं में संबंधित विवाद जैसे विद्युत कर, जल कर के मामले, असामान्य को छोड़कर वैवाहिक मामले, विवाह विच्छेद के अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण के मामले, पेंशन से संबंधित मामलों को निपटायाजाएगा.
इसके अतिरिक्त राजस्व विभाग के मामले, दीवानी वाद जैसे किराएदारी, सुखाधिकार, सभी प्रकार के दिवानी व सामनिवेश आपराधिक मामले, उपरोक्त मामलों का निस्तारण पक्षकारों की आपसी सहमति व सुलह समझौते के माध्यम से किया जाएगा. मामलों के निस्तारण हेतु पक्षकार संबंधित न्यायालय में संपर्क करें.
Tags: Baghpat news, Local18, Lok AdalatFIRST PUBLISHED : July 26, 2024, 17:00 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed