यूपी सरकार की एक खास योजना बच्चों को हर महीने मिलेंगे 4000 रुपये जानें डिटेल
यूपी सरकार की एक खास योजना बच्चों को हर महीने मिलेंगे 4000 रुपये जानें डिटेल
UP Sponsorship Scheme: सरकार बच्चों के लिए समय-समय पर योजनाएं लाती रहती हैं. यूपी की एक खास योजना के लिए अप्लाई कर बच्चों को हर महीने 4 हजार रुपये की राशि मिल सकती है.
आजमगढ़: सरकार समय-समय पर लोगों के लिए योजनाएं लाती रहती हैं. कुछ योजनाओं से लिए अप्लाई कर बच्चों को भी लाभ मिलता है. उत्तर प्रदेश सरकार की स्पॉन्सरशिप योजना भी बच्चों के लिए ही है. इस योजना के तहत बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता राशि का लाभ दिया जाएगा. राज्य सरकार द्वारा 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को हर महीने 4000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि देगी. जरूरतमंद बच्चों के लिए यह योजना बहुत मददगार साबित हो सकती है. आइए जानते हैं कौन-से बच्चे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.
स्पॉन्सरशिप योजना क्या है?
स्पॉन्सरशिप योजना अनाथ बच्चों के लिए है. इस योजना के तहत उन्हें हर महीने 4000 रुपये दिए जाएंगे. महिला एवं बाल कल्याण विभाग द्वारा इस योजना का लाभ लिया जा सकता है.
स्पॉन्सरशिप योजना का लाभ किसे मिलेगा?
इस योजना का लक्ष्य बच्चों को शिक्षा और पालन पोषण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है. इस योजना का लाभ लेने के लिए बच्चों की उम्र 1 से 18 वर्ष के बीच होनी चाहिए. उन बच्चों को लाभ मिलेगा जो बेसहारा है और जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है. साथ ही ऐसे माता-पिता भी हैं, जो अपने बच्चों की सही से देखभाल नहीं कर पा रहे हैं. स्पॉन्सरशिप योजना के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को हर महीने 4000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी. राशि हर महीने उनके खाते में आएगी.
आजमगढ़ में 163 लाभार्थी
आजमगढ़ जिला प्रोबेशन अधिकारी ध्रुव त्रिपाठी ने बताया कि जिले में 163 बच्चों को इस योजना के तहत लाभ दिया जा रहा है. आवेदनों को वेरीफाई करने के बाद स्वीकृति प्रदान की जाती है.
स्पॉन्सरशिप योजना के लिए क्या है पात्रता
ऐसे बच्चे जिनके पिता की मृत्यु हो गई . माँ तलाकशुदा या परिवार से अलग है.
माता-पिता आर्थिक, शारीरिक या मानसिक रूप से देखभाल हेतु असमर्थ हो.
ऐसे बच्चे जिनको सहायता एवं पुनर्वास की आवश्यकता हो.
बच्चे जो फुटपाथ पर जीवन यापन करने वाले, प्रताड़ित, उत्पीड़ित या शोषित हो।ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता या उनमे से कोई एक गंभीर/जानलेवा रोग से ग्रसित हो.
ऐसे बच्चे जो किसी प्राकृतिक आपदा के शिकार हुए हों.
ऐसे बच्चे जो शारीरिक रूप से असमर्थ या किसी विषमता का शिकार हो.(दिव्यांग बच्चे)
ऐसे बच्चे जो एचआईवी/एड्स से प्रभावित हो।
स्पॉन्सरशिप योजना के लिए कैसे करें आवेदन
स्पॉन्सरशिप योजना के आवेदन के लिए आपको जिला महिला बाल कल्याण विभाग के कार्यालय में जाना होगा. ऑफलाइन आवेदन करना होगा. आवेदन फार्म के साथ आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र,आयु प्रमाण पत्र, मृत्यु सर्टिफिकेट, शिक्षण संस्थान में पंजीयन प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजों के साथ जमा करने होंगे.
Tags: Local18, UP New Scheme, UP newsFIRST PUBLISHED : August 31, 2024, 12:22 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed