पंचायत पदधारकों को देना होगा संपत्ति का ब्‍यौरा जानें रज्‍य सरकार के निर्देश की खास बातें

Bihar Panchayat News: बिहार सरकार ने पंचायत पदधारकों के लिए बड़ा आदेश जारी किया है. पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने सभी पंचायत पदधारकों को संपत्ति का ब्‍यौरा उपलब्‍ध कराने को कहा है. इस बाबत मंत्री ने जिला पंचायत पदाधिकारी को चिट्ठी भी लिखी है.

पंचायत पदधारकों को देना होगा संपत्ति का ब्‍यौरा जानें रज्‍य सरकार के निर्देश की खास बातें
पटना. बिहार से बड़ी खबर सामने आ रही है. अब प्रदेश के सभी पंचायत पदधारकों के लिए संपत्ति का ब्‍यौरा देना जरूरी कर दिया गया है. इस बाबत पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने सभी जिला पंचायत पदाधिकारी को चिट्ठी लिखी है. इसमें साफ शब्‍दों में सभी पंचायत पदधारकों को संपत्ति का ब्‍यौरा देने का निर्देश दिया गया है. त्रिस्तरीय पंचायत के सभी पदधारकों को संपत्ति का ब्यौरा देना होगा. त्रिस्तरीय पंचायत के सभी पदधारकों के लिए संपत्ति का ब्‍यौरा देने के लिए चालू वित्तीय वर्ष के तहत 31 मार्च का कट ऑफ डेट तय किया गया है. त्रिस्तरीय पंचायत के सभी पदधारकों के लिए 31 मार्च का कट ऑफ डेट तय किया गया है. इस दौरान उन्‍हें चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा जिल की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए प्रतिवेदन देने का निर्देश मंत्री पंचायती राज विभाग सम्राट चौधरी ने दिया है. इस संबंध में सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी को पत्र जारी कर इसका सख्ती से अनुपालन करने का निर्देश दिया गया है. मंत्री ने बताया कि पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा 170 के तहत त्रिस्तरीय पंचायतों के सभी पदधारक लोकसेवक घोषित हैं और सभी लोकसेवक के लिए चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा देने की अनिवार्यता है. बिहार में नगरपालिका चुनाव की तैयारी शुरू, वोटर लिस्‍ट को किया जा रहा अपडेट त्रिस्तरीय पंचायत के वैसे लोकसेवक जो वांछित ब्‍यौरा नहीं देंगे, उनके विरुद्ध पंचायती राज अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी. पंचायती राज विभाग के निदेशक रंजीत कुमार सिंह ने सभी जिलों के पंचायती राज पदाधिकारियों को पत्र लिखकर कहा है कि अगर संबंधित प्रतिनिधि अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा समय पर उपलब्ध नहीं करा पाते हैं तो जिला पंचायत राज पदाधिकारी साल के 15 अप्रैल तक उन्हें पहला कारण बताओ नोटिस जारी करेंगे. कारण बताओ नोटिस जारी करने के 15 दिनों के अंदर अनुपालन न किए जाने पर ऐसे प्रतिनिधियों से अंतिम बार स्पष्टीकरण मांगा जाएगा. इसे तुरंत जिला पदाधिकारी के संज्ञान में लाया जाएगा. समीक्षा में यदि इस बात की पुष्टि हो जाती है कि पंचायत पदधारक ने दूसरी बार नोटिस देने के बाद भी संपत्ति का ब्‍यौरा नहीं दिया है तो इसे घोर अनुशासनहीनता माना जाएगा. इसके बाद संबंधित अधिनियम के तहत कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. कार्रवाई का प्रस्‍ताव विभाग को भेजा जाएगा. ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें up24x7news.com हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट up24x7news.com हिंदी | Tags: Bihar News, Patna News UpdateFIRST PUBLISHED : July 08, 2022, 08:04 IST