खाद-बीज की खोलना चाहते हैं दुकान तो अब आसानी से घर बैठे मिलेगा लाइसेंस

खाद बिक्री के लिए रिटेल लाइसेंस की आवेदन फीस 1250 रुपए, होलसेल लाइसेंस की आवेदन फीस 2250 रुपए, बिक्री के लाइसेंस की फीस- 1000 रुपए, लाइसेंस नवीनीकरण की फीस 500 रुपए है.

खाद-बीज की खोलना चाहते हैं दुकान तो अब आसानी से घर बैठे मिलेगा लाइसेंस
अंजली शर्मा/ कन्नौज. कन्नौज में अगर कोई खाद-बीज की दुकान खोलकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो आज हम  खाद-बीज के लाइसेंस से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे, जिससे आप सरलता से इसका लाइसेंस पा सकते हैं. अब खाद का लाइसेंस लेने के लिए कृषि विभाग की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी. यह एक ऐसा व्यवसाय है, जो बहुत कम लागत में शुरू हो जाता है. यह एक सदाबहार कारोबार साबित होता है. वहीं अब इसका लाइसेंस बहुत ही आसानी से ऑनलाइन अप्लाई करने से ही मिल जाएगा. बस आवेदनकर्ता कम से कम कक्षा 10 पास होना चाहिए. कैसे करें आवेदन खाद-बीज का लाइसेंस लेने के लिए सबसे पहले कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर जाकर अपने आधार कार्ड को रजिस्टर्ड करना होगा. फिर इसकी अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी को दर्ज करना होगा. यह यूनिफेट पोर्टल है, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए upagriculture.com पर जनहित गारंटी पर जाकर क्लिक करना होगा. जिसके बाद फॉर्म के साथ अपने सभी जरूरी कागजातों को स्कैन करके अटैच करना होगा. ध्यान रहे कि आवेदन पूरा हो जाए. किसी भी तरह की समस्या आने पर कृषि विभाग में जाकर संबंधित अधिकारी या कर्मी की सहायता ले सकते हैं. यह काम जरूर कर लें  ऑनलाइन आवेदन करने के बाद उसकी हार्ड कॉपी का प्रिंट जरूर लें. उस हार्ड कॉपी को एक सप्ताह के भीतर ही संबंधित कार्यालय में जाकर जमा करवा दें. उसके बाद विभाग द्वारा प्रक्रिया शुरू की जाएगी. हार्ड कॉपी के जमा करने के एक महीने के अंदर ही आवेदक को यह लाइसेंस मिल जाएगा. आवेदन शुल्क खाद बिक्री के लिए रिटेल लाइसेंस की आवेदन फीस 1250 रुपए, होलसेल लाइसेंस की आवेदन फीस 2250 रुपए, बिक्री के लाइसेंस की फीस- 1000 रुपए, लाइसेंस नवीनीकरण की फीस 500 रुपए है. बीज लाइसेंस के लिए 10वीं पास होना जरूरी कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने एक अहम फैसला लिया है. अब खाद-बीज की दुकान खोलने के लिए 10वीं पास होना जरूरी होगा. इस क्षेत्र में काम करने के लिए सबसे पहले एग्रीकल्चर में बीएससी या एग्रीकल्चर में डिप्लोमा होना चाहिए. क्या बोले अधिकारी जिला कृषि अधिकारी आवेश कुमार सिंह ने बताया कि अब किसानों को बीज या खाद संबंधित लाइसेंस लेने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा. ऑनलाइन आवेदन करके आप  यह लाइसेंस ले सकते हैं. इसके लिए आवेदन करता कक्षा 10 पास होना अनिवार्य है, तथा कुछ शैक्षणिक योग्यता होना भी बाध्य किया गया है, उन्होंने बताया कि ऑनलाइन प्रक्रिया के दौरान अगर किसी भी आवेदन करता के कुछ कागजात कम या कोई त्रुटि होती है तो उसको हम लोग वापस कर देते हैं और उसको एक समय दिया जाता है. जिसमें वह अपने कागजात को सही कर ले. इसके बाद उसको एक महीने की अवधि के अंदर लाइसेंस दे दिया जाएगा. Tags: Hindi news, Local18FIRST PUBLISHED : August 2, 2024, 14:27 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
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