जवाब दाखिल करें अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता को कोर्ट ने दिया आदेश
जवाब दाखिल करें अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता को कोर्ट ने दिया आदेश
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं. कोर्ट प्रोसिडिंग की रिकॉर्डिंग को सोशल मीडिया पर रीट्वीट करने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें जवाब दाखिल करने को कहा है.
नई दिल्ली. कथित शराब घोटाले में एक ओर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंंद केजरीवाल जेल में बंद हैं, तो वहीं उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल के लिए भी मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं. दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्साइज पॉलिसी केस में अदालत की सुनवाई की रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर शेयर करने को लेकर सुनीता केजरीवाल ने जवाब तलब किया है. अदालत ने साफ कहा कि चाहे जो भी हो आप जवाब दाखिल करें. हम इस पर फैसला लेंगे.
सुनीता केजरीवाल के वकील ने दलील दी कि याचिकाकर्ता इस मुद्दे को सनसनीखेज बना रहे हैं और लोगों को इसमें घसीट रहे हैं जबकि उनका इससे कोई लेना-देना नहीं है. वकील ने कहा कि सुनीता केजरीवाल को इस लिस्ट से हटा दिया जाए, क्योंकि उन्होंने सिर्फ रिकॉर्डिंग को रीट्वीट किया था. उन्होंने रिकॉर्डिंग को अपलोड नहीं किया. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि कोर्ट की प्रोसिडिंग को न तो रिकॉर्ड किया जा सकता है और न ही इंटरनेट पर शेयर किया जा सकता है. आपको इस पर जवाब देना ही होगा. पीठ में शामिल न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला ने कहा, अदालती कार्यवाही को इंटरनेट पर नहीं डाला जा सकता. हमें मामले से निपटना होगा. जवाब दाखिल करें, चाहे जो भी हो.
क्या है पूरा मामला
दरअसल, शराब घोटाले में 28 मार्च को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ट्रायल कोर्ट में पेश किया गया. तब उन्होंने खुद अपनी पैरवी की और कई तरह की बातें कहीं. हाईकोर्ट में हुई सुनवाई की रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर पोस्ट कर दी गई, जबकि कानून के मुताबिक, ऐसा करना अपराध है. न्यायालयों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियम, 2021 के तहत इस पर कार्रवाई की जा सकती है. सुनीता केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने इस वीडियो को जमकर शेयर किया. इंडिया अलायंस के कई नेताओं ने भी इसे शेयर किया और कमेंट्स लिखे.
याचिका में क्या लगाए गए आरोप
हाईकोर्ट के वकील वैभव सिंह ने इसे अदालत की अवमानना बताते हुए हाईकोर्ट में अपील दाखिल की. याचिका में उन्होंने कहा कि जानबूझकर बदनाम करने और हेरफेर करने के इरादे से अदालती कार्यवाही की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग की गई और उसे सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर किया गया. उन्होंने वीडियो को हटाने का आदेश देने और इसे शेयर करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. 15 जून को हाईकोर्ट की पीठ ने सभी वीडियो और ऑडियो सोशल मीडिया से हटाने का आदेश दिया. फेसबुक, इंस्टाग्राम की मालिकाना हक रखने वाली कंपनी मेटा ने कहा कि उसने सामग्री हटा दी है, लेकिन यह सुनिश्चित करना संभव नहीं कि इन्हें फिर से अपलोड न किया जाए. इस पर कोर्ट ने उनसे भी जवाब देने को कहा.
Tags: CM Arvind Kejriwal, Delhi CM Arvind Kejriwal, DELHI HIGH COURT, Delhi liquor scam, Sunita KejriwalFIRST PUBLISHED : July 9, 2024, 20:25 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed