राजस्थान: पटाखे बेचने और चलाने से पहले जान लें नियम फायदे में रहेंगे
राजस्थान: पटाखे बेचने और चलाने से पहले जान लें नियम फायदे में रहेंगे
Rajasthan News : राजस्थान में दिवाली पर पटाखे बेचने के लिए दुकानदारों को लाइसेंस जारी करने का काम जोरों पर चल रहा है. वहीं पटाखे चलाने के लिए भी प्रदेश के विभिन्न जिलों में टाइमिंग को लेकर जिला कलेक्टर्स की ओर से आदेश जारी किए जाने का सिलसिला चल रहा है. गृह विभाग की गाइडलाइन के अनुसार इस बार भी पटाखे रात को आठ से दस बजे तक ही छोड़े जा सकेंगे.
जयपुर. दिवाली में अब चंद दिन ही शेष रह गए हैं. दिवाली पर पटाखे फोड़ने के लिए बच्चों से लेकर बड़े तक सब तैयार हैं. बाजार में भी पटाखों की दुकानें सज गई हैं. जयपुर में पटाखे कब और कितने बजे तक चलाए जाएंगे यह तो अभी तक तय नहीं हुआ है, लेकिन पटाखे बेचने में दुकानदारों को क्या सावधानी रखनी है इसको लेकर गाइडलाइन जरुर जारी कर दी गई है. गृह विभाग की ओर से पूर्व में जारी की गई गाइड लाइन के अनुसार इस बार भी पटाखे चलाने का समय रात को आठ से दस बजे तक ही रहेगा वह भी केवल ग्रीन आतिशबाजी.
इसको लेकर अलग-अलग जिलों में जिला कलेक्टर्स की ओर से आदेश जारी करने का सिलसिला चल रहा है. राजस्थान में करौली और चूरू समेत कई जिला कलेक्टर्स ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिए हैं. जयपुर जिला प्रशासन ने अभी तक इसको लेकर कोई आदेश जारी नहीं किया है. करौली और चूरू में जिला कलेक्टर ने गृह विभाग की गाइडलाइन की अनुपालना में रात 8 बजे से 10 बजे तक पटाखे चलाने की अनुमति प्रदान की है.
1394 दुकानदारों को जारी किए लाइसेंस
जानकारी के अनुसार अभी प्रदेश में पटाखों के लिए दुकानें लगाने के लाइसेंस जारी करने का सिलसिला जोरों पर चल रहा है. राजधानी जयपुर पुलिस कमिश्नरेट इलाके में बीते सप्ताह तक 1394 दुकानदारों को पटाखे बेचने के लाइसेंस जारी किए गए हैं. जयपुर में इस बार पटाखे बेचने के लिए 2083 दुकानदारों ने आवेदन किए थे. पुलिस ने वेरिफिकेशन के बाद 1394 दुकानदारों को पटाखे बेचने के लायक माना है. आवेदन करने वाले जो दुकानदार सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं उतरते थे उनके आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं. अगर यह दुकानदार मानकों को पूरा करेंगे तो वे दोबारा आवेदन कर सकते हैं.
इन शर्तों के साथ दिए गए हैं लाइसेंस
जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के अनुसार दुकानदारों को पटाखे बेचने के लिए ये लाइसेंस कुछ शर्तों के साथ दिए गए हैं. पहली शर्त यह है कि कोई भी दुकानदार किसी भी छोटे बच्चे को पटाखे नहीं बेच सकेंगे. पटाखे वयस्कों की मौजूदगी में ही दिए जाएंगे. पटाखे की दुकान के आसपास कोई धूम्रपान सामग्री, लैंप और मोमबत्ती जैसी चीजें नहीं रखेंगे. ऐसी चीजें जो आग लगा सकती हैं या उसे फैला सकती हैं उसे दुकान के आसपास नहीं रखना होगा.
दुकान के पास इमरजेंसी गेट खुला रखना होगा
बिजली का कोई तार खुला नहीं छोड़ेंगे. दुकान के ऊपर या नीचे कोई परिवार न रहता हो. दुकान के पास इमरजेंसी गेट खुला रखना होगा. दुकान में ज्यादा भीड़ नहीं इकट्ठा कर पाएंगे. इन सबके साथ दुकान में आग बुझाने के यंत्र, बालू और मिट्टी भी रखना अनिवार्य होगा ताकि आपात स्थिति में आग को रोका जा सके. इस गाइडलाइन का उल्लंघन पाए जाने पर लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द भी किया जा सकता है.
पटाखे चलाने को लेकर भीलवाड़ा में बड़ा बवाल हो चुका है
राजस्थान में दिवाली आने से पहले ही पटाखे चलाने को लेकर भीलवाड़ा में बड़ा बवाल हो चुका है. वहीं पटाखों के भंडारण करने वाले स्थानों पर हादसे भी हो चुके हैं. लिहाजा पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है. अवैध रूप से पटाखों का स्टॉक करने वालों पर पुलिस प्रशासन नजर बनाए हुए है. बाजार में ग्रीन पटाखों की धूम मची हुई है. बीते कुछ बरसों से ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल ज्यादा होने लगा है ताकि सामान्य पटाखों से होने वाले प्रदूषण को रोका जा सके.
Tags: Diwali Celebration, Green Crackers, Jaipur news, Rajasthan newsFIRST PUBLISHED : October 26, 2024, 15:22 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed