बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र में 1 बूथ पर 8 मई को फिर डाले जाएंगे वोट जानें क्याें

Barmer News: बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र में एक बूथ पर 8 मई को पुर्नमतदान कराया जाएगा. यह मतदान चौहटन क्षेत्र में स्थित बूथ नंबर 50 पर होगा. मतदान के दिन इस बूथ पर मत की गोपनीयता भंग होने की शिकायत मिली थी. इसके चलते यहां पुर्नमतदान कराया जा रहा है.

बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र में 1 बूथ पर 8 मई को फिर डाले जाएंगे वोट जानें क्याें
जयपुर. राजस्थान की बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र के एक बूथ पर 8 मई को फिर से वोट डाले जाएंगे. बाड़मेर क्षेत्र में यह पुर्नमतदान चौहटन विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 50 पर होगा. यह मतदान केन्द्र राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दुधवा खुर्द में है. यहां पर दोबारा मतदान 8 मई को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक कराया जाएगा. बाड़मेर-जैसलमेर लोकसभा सीट के लिए लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के में 26 अप्रेल को वोटिंग हुई थी. इस बूथ पर मतदान कराने वाले चार कर्मचारियों को निलंबित किया जा चुका है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि चौहटन विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 50 पर पुर्नमतदान कराया जाएगा. निर्वाचन विभाग ने चुनाव आयोग के निर्देशानुसार पुनर्मतदान की सभी तैयारियां कर ली है. मतदान केन्द्र पर वेबकास्टिंग की जाएगी. गुप्ता ने बताया कि मतदान के दिन इस बूथ पर मत की गोपनीयता भंग होने की शिकायत मिली थी. उसके बाद निर्वाचन विभाग राजस्थान की ओर से भारत निर्वाचन आयोग को इस बूथ पर पुनर्मतदान के लिए प्रस्ताव भेजा गया था. चुनाव आयोग ने यहां पुनर्मतदान के निर्देश दिए हैं उन्होंने बताया कि इस पर आयोग ने यहां पुनर्मतदान के निर्देश दिए हैं. यहां मतदान के दौरान एवं मतदान के पश्चात 27 अप्रेल को संपादित संवीक्षा प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग के पर्यवक्षकों एवं अभ्यर्थियों / निर्वाचन अभिकर्ताओं की मौजूदगी में की गई थी. उस दौरान इस प्रकार की कोई शिकायत अभ्यर्थियों / निर्वाचन अभिकर्ताओं द्वारा नहीं की गई थी. मतदान दल के 4 सदस्यों को किया निलंबित मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चौहटन के इस बूथ पर 26 अप्रेल को मतदान कराने वाले मतदान दल के चारों सदस्यों को जिला कलक्टर (जिला निर्वाचन अधिकारी) बाड़मेर द्वारा निलंबित कर दिया गया है. इसके साथ ही वेबकास्टिंग वेंडर के प्रतिनिधि के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. इन पर मतदान की गोपनीयता भंग करने के लिए जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 के तहत कार्रवाई की जाएगी. Tags: Barmer news, Loksabha Election 2024, Rajasthan newsFIRST PUBLISHED : May 7, 2024, 12:53 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed