एक लड़की की शादी रुकवाने गांव जाकर बैठ गई पुलिस की पूरी टीम अफसर भी अड़ गए

कल्पना कीजिए कि कैसा दृश्य होगा जब एक लड़की की शादी की तैयारी पूरी हो गई हो. बारात भी दरवाजे पर पहुंचने वाली ही हो और बस अब रस्मो रिवाज शुरू होने वाले हों... और तभी पुलिस की पूरी टीम पहुंच जाए. जिले के बड़े अधिकारी भी साथ हों और शादी रुकवाने पर अड़ जाएं... जाहिर तौर पर अफरा-तफरी मच गई. जमुई के एक गांव में ऐसा ही हुआ प्रशासनिक अमला शादी रुकवाने पर अड़ गया और बारात को वापस लौटना पड़ गया. आगे जानते हैं कि माजरा क्या है.

एक लड़की की शादी रुकवाने गांव जाकर बैठ गई पुलिस की पूरी टीम अफसर भी अड़ गए
जमुई. बिहार के जमुई जिले के बरहट थाना पुलिस को रविवार की देर शाम सूचना मिली थी कि 15 वर्षीय एक नाबालिग की निकाह 5 मई 2024 होने वाला है. बेटी की निकाह को लेकर पिता कलीमुद्दीन अंसारी ने शादी का कार्ड छपवा रिश्तेदारों को आमंत्रण भी दे दिया था. निकाह में रिश्ते- रिश्तेदार भी बरहट थाना क्षेत्र के गूगलडीह पहुंच गए थे. निकाह के लिए भागलपुर से बारात भी चल चुकी थी, लेकिन अधिकारी और पुलिस की दबिश को लेकर बारात गुगुलडीह नहीं पहुंची और नाबालिग लड़की का निकाह होने से बच गया. दरअसल, गुगुलडीह गांव की 15 साल की नाबालिग किडनी का भागलपुर के रहने वाले युवक से होनी थी. निकाह का आमंत्रण कार्ड और इसकी जानकारी किसी तरह पुलिस और अधिकारी को मिल गई. सूचना मिलने के बाद अधिकारी और पुलिस गांव पहुंचकर कार्रवाई में जुट गई और निकाह का माहौल शांत हो गया. कार्रवाई करते हुए नाबालिग लड़की का निगाह पुलिस ने रुकवा दिया जबकि निकाह की तैयारी पूरी हो चुकी थी. नाबालिग की निकाह की सूचना मिलने के बाद गांव पहुंचे बरहट के प्रखंड विकास पदाधिकारी और थानाध्यक्ष कानून के बारे में यह बताया कि किसी भी लड़की की शादी 18 वर्ष से कम उम्र में करना एक अपराध है और इसके लिए कड़े दंड का भी प्रावधान है. साथ ही सभी को कम उम्र में लड़की की शादी करने से उत्पन्न होने वाले सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी खतरों और दुष्परिणाम के बारे में भी जागरूक किया गया. नाबालिग की निकाह की जानकारी मिलने के बाद गांव पहुंची पुलिस और अधिकारियों ने गुगुलडीह स्कूल के प्रांगण में रात के देर रात तक परिवारवालों और स्थानीय लोगों के साथ बैठक भी की. आधी रात तक गांव में पुलिस और अधिकारियों के जमे रहने और समझाने बुझाने के बाद परिवारवालों ने बच्ची की निकाह को टाल दिया और उन लोगों ने कहा कि जब तक बच्चे की उम्र 18 साल से अधिक नहीं हो जाती है, तब तक निकाह नहीं करेंगे. इस मामले में विज्ञप्ति जारी कर जमुई पुलिस ने बताया है कि सकारात्मक हस्तक्षेप और पहल से बरहट थाना इलाके में एक नाबालिग की कम उम्र में गैर कानूनी शादी रोकी गई है. 18 साल से कम उम्र में किसी लड़की का शादी करना एक कानूनी अपराध है और इसके लिए कड़े दंड के प्रावधान हैं. ऐसे में लोगों को कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए नाबालिग की शादी नहीं करानी चाहिए. Tags: Bihar News, Jamui newsFIRST PUBLISHED : May 7, 2024, 11:08 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed