माफिया अतीक के काले साम्राज्य पर टेढ़ी निगाह 3000000000 की संपत्ति पर एक्शन

हाईकोर्ट के पास कुर्क एक जमीन कब्जाने के मामले में सिविल लाइन थाने में पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कराया है. कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने के पहले कुर्क जमीनों की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की थी. लेकिन अब कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने के बाद पुलिस कुर्क संपत्तियों की जांच में जुट गई है.

माफिया अतीक के काले साम्राज्य पर टेढ़ी निगाह 3000000000 की संपत्ति पर एक्शन
हाइलाइट्स माफिया अतीक अहमद के 300 करोड़ की कुर्क संपत्ति का होगा सत्यापन. माफिया अतीक अहमद के साले के खिलाफ कुर्की का आदेश. इलाहाबादः माफिया अतीक भले ही अब इस दुनिया में नहीं है. लेकिन उसके काले करतूतों से कमाई गई संपत्ति अब भी आबाद है. ऐसे में अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाने वाली योगी सरकार एक बार फिर एक्शन मोड में आ गई है और इसी के तहत माफिया अतीक अहमद की कुर्क संपत्ति का सत्यापन शुरू हो गया. कुर्क संपत्ति के सत्यापन के लिए पुलिस ने एक टीम का गठन किया है. अब तक अतीक अहमद की करीब 300 करोड़ की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट में कुर्क हो चुकी है. अतीक अहमद की कुर्क जमीन लोगों द्वारा कब्जाने के मामले सामने आने के बाद सत्यापन शुरू किया गया है. हाईकोर्ट के पास कुर्क एक जमीन कब्जाने के मामले में सिविल लाइन थाने में पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कराया है. कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने के पहले कुर्क जमीनों की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की थी. लेकिन अब कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने के बाद पुलिस कुर्क संपत्तियों की जांच में जुट गई है. जांच में पुलिस यह पता लग रही है कि कुर्की के दौरान लगाया गया नोटिस बोर्ड बचा है या फिर उखाड़ कर फेंक दिया गया है? या फिर कुर्क की गई जमीन को किसी ने कब्जा कर लिया है? अगर कुर्क की गई किसी जमीन पर कब्जे का मामला आएगा तो पुलिस कानून के तहत कार्रवाई भी करेगी. अतीक गैंग के खिलाफ बसपा शासन काल में 2007-08 में गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की हुई थी. हालांकि उस वक्त कुर्क ज्यादातर संपत्तियों को सपा शासन काल में अतीक ने वैध कमाई की संपत्ति बताकर डीएम कोर्ट से रिलीज करा ली थी. इससे पहले 2003 में भी पुलिस ने अतीक की संपत्तियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी. कुछ वर्ष पहले पुलिस ने जब सत्यापन किया तो पता चला कि झूंसी में कुर्क की गई जमीन प्लाटिंग कर बेच दी गई थी. योगी सरकार बनने के बाद ऑपरेशन माफिया के तहत अतीक अहमद की अवैध संपत्तियों पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई. अतीक अहमद की मौत के पहले और बाद में लगातार उसकी अपराध से अर्जित संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट में कुर्क किया गया. अब तक माफिया अतीक अहमद की प्रयागराज से लेकर लखनऊ, दिल्ली और नोएडा में 300 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क हो चुकी है. पुलिस अब इन्हीं कुर्क संपत्तियों के सत्यापन में जुटी है. वहीं माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ के साले जैद की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 82 के तहत मुनादी कराई. पुलिस ने हटवा स्थित घर पर नोटिस चस्पा कर भगोड़ा घोषित किया. पुलिस ने माफिया अशरफ के साले मोहम्मद जैद और बदायूं जेल में बंद सद्दाम की हिस्ट्रीशीट भी खोल रखी है. मोहम्मद जैद ठगी और रंगदारी के कई मुकदमों में फरार चल रहा है. नोटिस चस्पा करने और मुनादी के बाद अगर जैद ने सरेंडर नहीं किया तो पुलिस कुर्की की कार्रवाई करेगी. कोर्ट से अनुमति लेकर सीआरपीसी की धारा 83 के तहत कुर्की की कार्रवाई करेगी. Tags: Atiq Ahmed, UP newsFIRST PUBLISHED : June 11, 2024, 14:07 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed