गुंडा एक्ट मामलों में हो रही सुनवाई! अब तक 712 केसों का निपटारा
गुंडा एक्ट मामलों में हो रही सुनवाई! अब तक 712 केसों का निपटारा
UP News: प्रयागराज में शनिवार को पुलिस आयुक्त रमित शर्मा की कोर्ट की कार्यवाही आम दिनों के मुकाबले जल्दी शुरू कर दी गयी थी और सालों से धूल फांक रही पुरानी गुंडा एक्ट की फाइलों को निस्तारित करने की कार्रवाई शुरू की गयी. इस दौरान सालों पुराने गुंडा एक्ट के लंबित मुकदमों...
प्रयागराज. प्रदेश में हो रहे लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गुंडा एक्ट के मामलों की तेजी से सुनवाई हो रही है, ताकि लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जा सके. इसी कड़ी में पुलिस कमिश्नर प्रयागराज कोर्ट ने शनिवार को 14 घंटे से ज्यादा समय गुंडा एक्ट के लंबित मामलों की सुनवाई करते हुए वर्षों पुराने 712 केसों को निस्तारित कर दिया है. पुलिस कमिश्नर कोर्ट द्वारा एक दिन में लगातार 14 घंटे सुनवाई कर 712 केसों का निस्तारण करना अपने आप में एक रिकॉर्ड बन गया है.
दरअसल, शनिवार की सुबह 10 बजे पुलिस कमिश्नर की कोर्ट बैठी, जो कि देर रात तक चली. कोर्ट की कार्यवाही के दौरान 2008 से लेकर 2022 तक पुराने गुंडा एक्ट के मामलों की सुनवाई की गई और मेरिट के आधार पर उन्हें निस्तारित किया गया. इस दौरान वादकारियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं ने भी ऑनलाइन जिरह करते हुए हाईकोर्ट के आदेशों का हवाला दिया. इस मेगा कोर्ट की कार्यवाही के दौरान उन वादों को निस्तारित किया गया है, जिसमें वादियों के ऊपर एक मुकदमे दर्ज थे और उसी के आधार पर उनके खिलाफ गुंडा एक्ट का केस चल रहा था.
कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये ऑनलाइन जुड़े सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता
प्रयागराज में शनिवार को पुलिस आयुक्त रमित शर्मा की कोर्ट की कार्यवाही आम दिनों के मुकाबले जल्दी शुरू कर दी गयी थी और सालों से धूल फांक रही पुरानी गुंडा एक्ट की फाइलों को निस्तारित करने की कार्रवाई शुरू की गयी. इस दौरान सालों पुराने गुंडा एक्ट के लंबित मुकदमों की निशुल्क पैरवी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं ने आनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग केसों पर जिरह किया. सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं द्वारा बगैर कोई शुल्क लिए हुए पुलिस कमिश्नर कोर्ट में प्रभावी पैरवी की गयी. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये ऑनलाइन जुड़े सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं स्मिता दीक्षित और करण मल्होत्रा ने प्रभावी तरीके से जिरह की.
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पुलिस कमिश्नर कोर्ट में रहे मौजूद
इस दौरान उन्होंने दूसरे कोर्ट के अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट के भी उन फैसलों का हवाला दिया जिसमें कोर्ट ने एक मुकदमे पर गुंडा एक्ट किये जाने की कार्रवाई को गलत बताते हुए उसे वापस करने का आदेश दिया था. जिसके बाद पुलिस कमिश्नर कोर्ट में मौजूद अभियोजन अधिकारी आनंद गुप्ता ने भी सरकार के हाल ही जारी उस आदेश का हवाला दिया जिसमें एक केस दर्ज होने पर की गई गुंडा एक्ट की कार्रवाई को वापस करने का निर्देश दिया गया था.
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712 गुंडा एक्ट निस्तारित
पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा की कोर्ट ने सिर्फ एक मामले दर्ज होने के बावजूद गुंडा एक्ट की नोटिस जारी किये जाने वाले 712 गुंडा एक्ट के मामलों को निस्तारित करते हुए गुंडा एक्ट की नोटिस वापसी का आदेश दिया है. हालांकि इन 712 मामलों में वही मुक़दमें शामिल हैं जिसमें आरोपियों पर गुंडा एक्ट की नोटिस जारी होने के बाद कोई दूसरा केस दर्ज नहीं हुआ है और लंबे समय से उनका गुंडा एक्ट का केस चल रहा है.
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पुलिस कमिश्नर ने किया था अभियान शुरू
गौरतलब है कि प्रयागराज में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने के बाद जिले भर के 3 हजार 8 सौ 53 गुण्डा एक्ट के मामले प्रशासनिक अफसरों से ट्रांसफर होकर पुलिस कमिश्नर कोर्ट में पहुंचे हैं. ये सभी 3853 लंबित मुकदमे साल 2008 से लेकर 2022 तक के लंबित मामले थे. गुंडा एक्ट के लंबित इन मुकदमों के निस्तारण के लिए पिछले महीने से पुलिस कमिश्नर ने अभियान शुरू किया था. जिसके तहत लंबित वादों को निपटाने के लिए उन्होंने अपनी कोर्ट सप्ताह में दो से बढ़ाकर तीन दिन कर दी थी. अब सोमवार और गुरुवार के अलावा शनिवार को भी लंबित मुकदमों की सुनवाई शुरू की गई है. पिछले शनिवार को भी इसी अभियान के तहत 107 वादों का निस्तारण किया गया था.
वादकारियों को मिली राहत
शनिवार को जिस तरह से प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर कोर्ट ने एक दिन में मेगा अदालत लगाकर 14 घण्टे से ज्यादा समय तक कोर्ट की कार्यवाही करते हुए वर्षों पुराने 712 मामलों को निस्तारित किया. यह अपने आप में एक रिकॉर्ड बन गया है. क्योंकि अभी तक प्रदेश के किसी भी पुलिस कमिश्नर की कोर्ट में एक दिन में गुंडा एक्ट के इतने मामलों को निस्तारित नहीं किया गया है. इसी के साथ यह पहला मौका है जब किसी भी पुलिस कमिश्नर की कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये ऑनलाइन बहस की है. बहरहाल, पुलिस कमिश्नर कोर्ट में एक साथ 712 गुंडा एक्ट के मामलों को निस्तारित किये जाने से उन तमाम वादकारियों को राहत मिल गयी है जो वकीलों का खर्च न दे पाने की वजह से सालों से परेशान थे और उनके केस अधर में लटके हुए थे.
Tags: Prayagraj News, UP newsFIRST PUBLISHED : May 12, 2024, 15:18 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed