मैटरनिटी लीव पर हाईकोर्ट का अहम फैसला दो साल गैप नियम को बताया अवैध

Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मातृत्व अवकाश के लिए दो साल के अंतर वाले नियम को अवैध करार दिया है. हाईकोर्ट ने फैसले में कहा कि सहायक अध्यापिका को 180 दिन का अवकाश न देना कानून विरुद्ध है.

मैटरनिटी लीव पर हाईकोर्ट का अहम फैसला दो साल गैप नियम को बताया अवैध
हाइलाइट्स इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मातृत्व अवकाश से जुड़े एक मामले में बेहद अहम फैसला सुनाया है कोर्ट ने कहा है कि मातृत्व अवकाश के बीच दो साल के गैप का आदेश कानून के विरुद्ध है प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मातृत्व अवकाश से जुड़े एक मामले में बेहद अहम फैसला सुनाया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीएसए रामपुर के मातृत्व अवकाश देने से इनकार करने के आदेश को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि मातृत्व अवकाश के बीच दो साल के गैप का आदेश कानून के विरुद्ध है. हाईकोर्ट ने याची शिक्षिका का मातृत्व अवकाश भी मंजूर कर नियमित वेतन भुगतान का आदेश दिया है. गौरतलब है कि प्राथमिक विद्यालय मुण्डिका मनकारा रामपुर की सहायक अध्यापिका कुशल राणा ने बीएसए रामपुर के समक्ष मातृत्व अवकाश के लिए आवेदन दिया था. लेकिन बीएसए ने 180 दिन का मातृत्व अवकाश देने से इनकार कर दिया था. लेकिन बीएसए रामपुर ने आवेदन निरस्त कर दिया था. उन्होंने कहा कि शासनादेश के अनुसार दो बच्चों के मातृत्व अवकाश के बीच दो साल का अंतर होना चाहिए. जबकि याची के मामले में ऐसा नहीं है. पहले बच्चे के मातृत्व अवकाश की समाप्ति व दूसरे बच्चे के मातृत्व अवकाश की शुरुआत के बीच दो साल का अंतर होना चाहिए. इस आधार पर ही जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने 9 अगस्त 2024 को आवेदन निरस्त कर दिया था. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याची शिक्षिका कुशल राणा की याचिका पर सुनवाई करते हुए बीएसए रामपुर के आवेदन निरस्त करने के आदेश को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया. हाईकोर्ट ने याची सहायक अध्यापिका का मातृत्व अवकाश मंजूर कर नियमित वेतन भुगतान का आदेश दिया है. इसके साथ ही साथ ही बकाये का भुगतान भी छह हफ्ते में करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा इस मुद्दे पर हाईकोर्ट का रेनु चौधरी केस में फैसला आ चुका है. 9 अगस्त 2024 का आदेश कानून के तहत नहीं है. इसलिए रद्द किया जाता है. यह आदेश जस्टिस प्रकाश पाडिया की सिंगल बेंच ने कुशल राणा की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है. Tags: Allahabad high court, UP latest newsFIRST PUBLISHED : August 28, 2024, 11:08 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed