सीतापुर प्राथमिकी: न्यायालय ने पत्रकार जुबैर की अंतरिम जमानत अवधि अगले आदेश तक बढ़ाई

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना की एक पीठ से कहा कि वे सीतापुर में दर्ज प्राथमिकी खारिज करने को लेकर मोहम्मद जुबैर की ओर से दायर याचिका के खिलाफ एक हलफनामा दाखिल करना चाहते हैं.

सीतापुर प्राथमिकी: न्यायालय ने पत्रकार जुबैर की अंतरिम जमानत अवधि अगले आदेश तक बढ़ाई
नई दिल्ली. उच्चतम न्यायालय ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में सीतापुर में दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में आरोपी ‘ऑल्ट न्यूज’ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की अंतरिम जमानत अवधि मंगलवार को अगले आदेश तक बढ़ा दी. उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना की एक पीठ से कहा कि वे सीतापुर में दर्ज प्राथमिकी खारिज करने को लेकर मोहम्मद जुबैर की ओर से दायर याचिका के खिलाफ एक हलफनामा दाखिल करना चाहते हैं. इसके बाद, पीठ ने पत्रकार जुबैर की याचिका को अंतिम सुनवाई के वास्ते सात सितंबर के लिए सूचीबद्ध किया और उत्तर प्रदेश सरकार से चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा. शीर्ष अदालत की अवकाशकालीन पीठ ने आठ जुलाई को इस मामले में जुबैर को पांच दिन की अंतरिम जमानत प्रदान की थी. कोर्ट ने यूपी सरकार की तरफ से जवाब दाखिल करने तक मोहम्मद जुबैर की जमानत को जारी रखने का आदेश दिया है. वहीं यूपी सरकार के जवाब पर प्रति उत्तर देने के लिए जुबैर पक्ष को दो हफ्ते का समय दिया है. आदेश के मुताबिक मोहम्मद जुबैर की अंतरिम जमानत 7 सितंबर तक जारी रहेगी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि सीतापुर में दर्ज प्राथमिकी खारिज करने को लेकर मोहम्मद जुबैर की तरफ से दायर याचिका के खिलाफ वह एक हलफनामा दाखिल करना चाहती है. मजिस्ट्रेटी अदालत ने दो जुलाई को जुबैर की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. मजिस्ट्रेटी अदालत ने जुबैर के खिलाफ आरोपों की प्रकृति और गंभीरता का हवाला दिया था और कहा था कि मामला जांच के शुरुआती स्तर पर है. अदालत ने जुबैर को पांच दिन हिरासत में पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा था. ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें up24x7news.com हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट up24x7news.com हिंदी | Tags: Government of Uttar Pradesh, Supreme CourtFIRST PUBLISHED : July 12, 2022, 12:48 IST