मौजूदा सांसदों को एम्‍स में नहीं मिलेगा VIP ट्रीटमेंट एम्‍स ने जारी किया नया आदेश

मौजूदा सांसदों को एम्‍स में नहीं मिलेगा VIP ट्रीटमेंट एम्‍स ने जारी किया नया आदेश
नई दिल्‍ली. ऑल इंडिया इंस्‍टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्‍ली में अब मौजूदा सांसदों को वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा. इसे लेकर एम्‍स प्रशासन की ओर से 21 अक्‍टूबर को एक पत्र लोकसभा सचिवालय के संयुकत सचिव को भेजा गया है जिसमें हाल ही में वीआईपी ट्रीटमेंट देने के लिए निकाले गए आदेश को वापस ले लिया गया है. एम्‍स के चीफ एडमिनिस्‍ट्रेटिव ऑफिसर देव नाथ साह की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि मौजूदा सांसदों को मेडिकल केयर को लेकर एम्‍स की ओर से जारी किए गए आदेश को तत्‍काल प्रभाव से वापस ले लिया गया है. लिहाजा अब एम्‍स में मौजूदा सांसदों को वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा. बता दें कि एम्‍स की ओर से 17 अक्‍टूबर को सांसदों के इलाज के लिए लोकसभा सचिवालय के संयुक्त सचिव वाईएम कांडपाल को एक पत्र लिखा गया था जिसमें एम्स के निदेशक एम श्रीनिवास ने आउट पेशेंट विभाग (ओपीडी), आपातकालीन परामर्श और लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मौजूदा सांसदों के अस्पताल में भर्ती होने के लिए एसओपी सूचीबद्ध किए थे. निदेशक ने पत्र में लिखा कि अस्पताल प्रशासन विभाग के ड्यूटी अधिकारी (जो योग्य चिकित्सा पेशेवर हैं) व्यवस्थाओं को सुगम बनाने और समन्वय बनाने के लिए चौबीसों घंटे एम्स नियंत्रण कक्ष में उपलब्ध रहेंगे. एम्स निदेशक ने पत्र में कहा कि सांसद के कर्मचारी, ड्यूटी पर मौजूद अधिकारी से बात करने के लिए 011-26589279, 011-26593308, 011-26593574 या 9868397016 पर संपर्क कर सकते हैं. पत्र में यह भी कहा गया था कि अधिकारी, जो एक योग्य चिकित्सा पेशेवर भी हैं, नियुक्ति तय करने के लिए विशेषज्ञ या सुपर-स्पेशलिस्ट डॉक्टर या संबंधित विभाग के प्रमुख से बात करेंगे. वहीं आपातकाल के मामले में, लोकसभा या राज्यसभा सचिवालय या सांसद के कर्मचारी ड्यूटी अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं, जो उन्हें आपातकालीन सेवाओं के लिए मार्गदर्शन करेंगे. हालांकि एम्‍स की रेजिडेंट डॉक्‍टर्स एसोसिएशन के अलावा फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्‍टर्स एसोसिएशन का काफी विरोध किया था और इसे आम आदमी के इलाज में बाधा पहुंचाने वाला कहा था. साथ ही इस वीआईपी कल्‍चर की निंदा की थी. इतना ही नहीं आरडीए ने इस मामले में एम्‍स निदेशक और अन्‍य अधिकारियों के साथ मिलकर इस आदेश को वापस लेने की भी मांग की थी. ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें up24x7news.com हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट up24x7news.com हिंदी| Tags: AIIMS, Aiims delhi, AIIMS director, Member of parliamentFIRST PUBLISHED : October 21, 2022, 19:31 IST