आप भी करना चाहते है बीज या उर्वरक का कारोबार यहां करें ऑनलाइन आवेदन
आप भी करना चाहते है बीज या उर्वरक का कारोबार यहां करें ऑनलाइन आवेदन
खाद-बीज एक ऐसा कारोबार है जिसमें आप कृषि से जुड़ी चीजें जैसे खाद, बीज आदि बेचकर मुनाफा कमा सकते हैं. हालांकि इस कारोबार को शुरू करके आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन इस कारोबार को शुरू करना उतना आसान नहीं है जितना आप सोचते हैं. इस बिजनेस में आपको सरकार से कुछ अनुमतियां और लाइसेंस भी लेने होंगे.
नोएडा: अगर आप भी नोएडा में कहीं बीज भंडार, कीटनाशक या फिर उर्वरक संबंधित व्यापार करने की सोच रहे है तो ये खबर आपके लिए है. जिला प्रशासन ने इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की है. जहां आप अपना फार्म भर सकते हैं. और आपके डॉक्यूमेंट्स सही मानकों के अनुरूप हैं तो ये लाइसेंस आपको भी मिल सकता है. आप अपने नजदीकी सेवा केंद्र या फिर अपने मोबाइल से upagriculture.com इस साइट के जरिए फार्म को भरकर जमा कर सकते हैं.
गौरतलब है कि खाद-बीज एक ऐसा कारोबार है जिसमें आप कृषि से जुड़ी चीजें जैसे खाद, बीज आदि बेचकर मुनाफा कमा सकते हैं. हालांकि इस कारोबार को शुरू करके आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन इस कारोबार को शुरू करना उतना आसान नहीं है जितना आप सोचते हैं. इस बिजनेस में आपको सरकार से कुछ अनुमतियां और लाइसेंस भी लेने होंगे. जिसके बाद ही आप अपना खाद बीज व्यवसाय शुरू कर सकते हैं. इसके अलावा आपको इन बातों का भी ध्यान रखना होगा कि आपको अपना खाद बीज का बिजनेस कहां से शुरू करना चाहिए?
खाद-बीज के दुकान के लिए लाइसेंस जरूरी
जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि खाद और बीज की दुकान खोलने के लिए सबसे पहले आपको लाइसेंस लेना होगा, जिसके बाद ही आप अपना खाद और बीज का बिजनेस शुरू कर पाएंगे. यदि आप अपनी दुकान के लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ फॉर्म भरना होगा. इच्छुक व्यक्ति साइबर कैफे अथवा स्वयं अपने कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
ऐसे करें आवेदन
कृषि अधिकारी ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन के लिए निवेश मित्र पोर्टल अथवा विभागीय वेबसाइट upagriculture.com को खोलें. जनहित गारंटी पर जाकर ऑनलाइन लाइसेंस पर क्लिक कर मांगे गए डॉक्यूमेंट्स को पोर्टल पर ही अपलोड करने होगें. इसके बाद पोर्टल के माध्यम से प्राप्त ऑनलाइन फार्म को नियमानुसार सत्यापन की कार्यवाही कार्यालय द्वारा पूर्ण की जाएगी. इसके साथ ही फीस भी ऑनलाइन ही जमा होगी. यह पूरी प्रिक्रिया ऑनलाइन है कार्यालय आने की कोई आवश्यक नही होगी.
खाद-बीज के दुकान के लिए जरूरी दस्तावेज
आधार कार्ड
मतदाता परिचय पत्र
निवास प्रमाण पत्र
पैन कार्ड
2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो
दुकान या फर्म का नक्शा
Tags: Agriculture, Local18, Noida news, Uttar Pradesh News HindiFIRST PUBLISHED : July 25, 2024, 16:56 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed