चरखी दादरी. हरियाणा के चरखी दादरी जिला में नेटवर्क और कॉल ड्राप की समस्या आम है. ऐसे ही एक मामले की सुनवाई करते हुए दादरी उपभोक्ता अदालत ने एक उपभोक्ता को दूरसंचार कंपनी से 5 लाख की राशि मुआवजा अवार्ड के रूप में दिलाई है. वहीं, 45 दिन के अंदर याची को राशि नहीं दी तो 9 प्रतिशत ब्याज के साथ कंपनी को यह राशि देनी होगी.
एडवोकेट संजीव तक्षक ने बताया कि वह वोडाफोन का सिमकार्ड प्रयोग करते थे और उसमें नेटवर्क और कॉल ड्रॉप समेत अन्य समस्याएं रहती थीं. कस्टमर केयर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन समाधान नहीं हुआ. इसके बाद मार्च 2022 में उन्होंने दादरी उपभोक्ता फोरम की शरण ली. वहां कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई की और 18 दिसंबर को उपभोक्ता के हक में फैसला सुनाया.
मनजीत सिंह नरयाल की कोर्ट ने आदेश दिए कि नेटवर्क की खामियों के चलते उपभोक्ता को मानसिक, शारीरिक और वित्तीय परेशानी झेलनी पड़ी और उसकी एवज में दूरसंचार कंपनी के अवार्ड के रूप में 5 लाख रुपये मुआवजा 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 45 दिन के भीतर दिया जाए. अधिवक्ता संजीव तक्षक.
अधिवक्ता संजीव तक्षक ने बताया कि पिछले दिनों फसली बीमा योजना से बीमा कंपनियों की ओर से उचित मुआवजा ना दिए जाने पर किसानों के हक में कुछ केसों का फैसला उपभोक्ता कोर्ट से करवाया था. आम आदमी जागरूकता के अभाव में कई बार अपनी संवैधानिक शक्तियों और अधिकारों का प्रयोग समय-समय पर नहीं कर पाता है, इसलिए आम व्यक्ति की जागरूकता के लिए उपभोक्ता कोर्ट व अन्य न्यायालय की ओर से इस प्रकार के फैसले मिल के पत्थर साबित हुए है और भविष्य में भी साबित होंगे.
Tags: Call Center, Programme of VodafoneFIRST PUBLISHED : December 20, 2024, 08:45 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed