चिता की आग ठंडी हुए 5 साल बीते मुर्दे से टैक्स मांग रहा था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हाई कोर्ट ने जमकर धोया
Income Tax Notice: गुजरात हाई कोर्ट ने एक मामले में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने एक ऐसी मृत महिला को भेजे गए टैक्स नोटिस को खारिज कर दिया है जिसकी मौत 5 साल पहले हो चुकी थी. डिपार्टमेंट ने जमीन बिक्री पर कैपिटल गेन्स टैक्स के असेसमेंट के लिए यह नोटिस भेजा था. महिला के परिवार ने इसे कोर्ट में चुनौती दी थी. कोर्ट ने माना कि डिपार्टमेंट ने गलत सेक्शन का इस्तेमाल किया है.