खाद-बीज की दुकान कैसे खोलें लाइसेंस से आवेदन तक जानें पूरा प्रोसेस
खाद-बीज की दुकान कैसे खोलें लाइसेंस से आवेदन तक जानें पूरा प्रोसेस
छतरपुर के गौरिहार कृषि विभाग में पदस्थ कृषि विस्तार अधिकारी धर्मेंद्र राजपूत ने लोकल 18 से बातचीत में बताया कि बीज,खाद और उर्वरक के थोक विक्रेता के लाइसेंस हेतु व्यक्ति का साइंस में ग्रेजुएट होना जरूरी है जिसमें से उसका एक विषय रसायन शास्त्र होना ही चाहिए. यदि व्यक्ति एग्रीकल्चर में ग्रेजुएट या डिप्लोमा हो तो वह व्यक्ति भी आवेदन करने हेतु पात्र है. आवेदन करने के लगभग 20 दिनों बाद लाइसेंस मिल जाता है.