मेहर गहने और गिफ्ट तलाकशुदा महिलाओं को सब वापस मिलेगा SC का फैसला

Supreme Court ने रौशनआरा बेगम बनाम एस.के. सलाहउद्दीन केस में मुस्लिम महिलाओं को तलाक के बाद मेहर, गहने, कैश व तोहफे वापस पाने का कानूनी अधिकार दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा क‍ि ऐसा करने से उसे कोई रोक नहीं सकता. यह सबकुछ उस मह‍िला का है और उसे मिलना चाह‍िए.

मेहर गहने और गिफ्ट तलाकशुदा महिलाओं को सब वापस मिलेगा SC का फैसला