महाठग सुकेश को हाईकोर्ट ने दी जमानत फिर भी नहीं आ पाएगा बाहर जानें वजह
महाठग सुकेश को हाईकोर्ट ने दी जमानत फिर भी नहीं आ पाएगा बाहर जानें वजह
सुकेश चंद्रशेखर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने ठगी के मामले में जमानत दे दी है. जबतक सभी मामलों में जमानत नहीं मिल जाती, वो जेल की सलाखों के पीछे ही रहेगा. न्यायमूर्ति मनीष पिताले की एकल पीठ ने उन्हें एक मामले में बेल दे दी.
हाइलाइट्स सुकेश चंद्रशेखर फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है. बोम्बे हाईकोर्ट ने सुकेश को जमानत प्रदान की है. जमानत मिलने के बाद भी सुकेश जेल से बाहर नहीं आ पाएगा.
नई दिल्ली. देश में बड़े-बड़े लोगों को करोड़ों की चंपत लगाने वाले मशहूर महाठग सुकेश चंद्रशेखर को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. बंबई उच्च न्यायालय ने महानगर पुलिस की आर्थिक आपराध शाखा द्वारा 2015 में दर्ज धोखाधड़ी के एक मामले में सुकेश चंद्रशेखर को जमानत प्रदान कर दी है. सुकेश फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है. हालांकि जमानत मिलने के बावजूद उसके आजाद होने की फिलहाल कोई संभावना नहीं है. ऐसा इसलिए क्योंकि ठगी के गई ऐसे मामले हैं, जिनमें उसे अरेस्ट किया जा चुका है.
सुकेश को जबतक सभी मामलों में जमानत नहीं मिल जाती, वो जेल की सलाखों के पीछे ही रहेगा. न्यायमूर्ति मनीष पिताले की एकल पीठ ने गुरुवार को जमानत मंजूर की, जिसकी डिटेल में जानकारी शुक्रवार को दिन में उपलब्ध हुई. अदालत ने कहा कि मौजूदा अपराध के मामले में आरोपी सात साल से अधिक समय से जेल में है और उसके मामले की सुनवाई अब तक शुरू नहीं हुई है.
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नैनो कार देने के नाम पर ठगी…
चंद्रशेखर को मई 2015 में भारतीय दंड संहिता (IPC) और महाराष्ट्र जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय प्रतिष्ठानों में) अधिनियम (MPID) के तहत गिरफ्तार किया गया था. उस पर कथित तौर पर ‘लायन ऑफ इंडियन’ नामक एक फर्जी फर्म शुरू करने और विभिन्न निवेश योजनाएं शुरू करने का आरोप था, जिनमें टाटा नैनो कार, सोने के सिक्के आदि जैसे पुरस्कारों के अलावा 20 प्रतिशत मासिक रिटर्न का वादा किया गया था.
19 करोड़ की ठगी…
चंद्रशेखर पर पोंजी योजना के जरिए 19 करोड़ रुपये एकत्र करने का आरोप है. उसने अपनी याचिका में कहा कि दोषसिद्धि की स्थिति में अधिकतम सजा सात वर्ष है और यह अवधि वह पहले ही जेल में बिता चुका है. चंद्रशेखर ने विशेष एमपीआईडी अदालत द्वारा जमानत अर्जी खारिज किए जाने के बाद उच्च न्यायालय का रुख किया था.
Tags: Bombay high court, Sukesh ChandrasekharFIRST PUBLISHED : July 5, 2024, 21:39 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed