सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा पुराने वाहनों की बिक्री और खरीद के नियम बदलने से होगा फायदा बता रहे हैं एक्सपर्ट
सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा पुराने वाहनों की बिक्री और खरीद के नियम बदलने से होगा फायदा बता रहे हैं एक्सपर्ट
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय पुराने वाहनों को बेचने संबंधी नए नियम बना रही है. नए नियम से पुराने वाहन बेचने वाली कंपनियों और डीलरों को जितना फायदा होगा, उतना ही वाहन बेचने और खरीदने वाले आम लोगों को भी होगा. किस तरह फायदा होगा, ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट बता रहे हैं.
नई दिल्ली. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय पुराने वाहनों को बेचने और खरीदने संबंधी नए नियम बना रहा है. नए नियम से पुराने वाहन बेचने वाली कंपनियों और डीलरों को जितना फायदा होगा, उतना ही वाहन बेचने वाले आम लोगों को भी होगा. एक्सपर्ट बता रहे हैं कि मंत्रालय के इस फैसले से पुराने वाहन बेचने वालों को लाभ मिलेगा. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इससे संबंधित ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. जल्द ही यह कानून बन जाएगा.
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय पुराने वाहनों को बेचने संबंधी नियमों में बदलाव कर कार डीलरों और कंपनियों को जिम्मेदार बना रही है. नया नियम लागू होने के बाद आरटीओ से पंजीकृत डीलर ही कार बेचने और खरीदने के लिए अधिकृत होंगे. प्री-ओन्ड कार मार्केट में पारदर्शिता लाने और आम लोगों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए नए नियम बनाए जा रहे हैं.
ट्रांसफर की बाधाएं, थर्ड पार्टी संबंधी देनदारियों से जुड़े विवाद, डिफॉल्टर तय करने में कठिनाई को दूर करने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है. इस पर 30 दिन के भीतर सुझाव मांगे गए हैं. इसके बाद गजट जारी कर कानून बना दिया जाएगा.
ये होगा आम लोगों को फायदा
इस संबंध में ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट अनिल छिकारा बताते हैं कि मौजूदा समय वाहन बेचने पर कंपनियां या कार डीलर वाहन ट्रांसफर के लिए खाली फार्म में साइन कर लेती हैं. इसके बाद यह कार किसे बेची जाती है और जब तक नहीं बेची जाती है, तब तक और इसे इस्तेमाल करता है. इस संबंध में वाहन स्वामी को पता नहीं होता है. अनिल छिकारा बता रहे हैं कि वाहन बेचने के बाद डीलर या कंपनी ऑनलाइन वाहन को अपने नाम करा सकेगा. यानी वाहन बेचते ही मालिक की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी. इसके अलावा वाहन स्वामी डर की वजह से बाहर वाहन न बेचकर आसपास या पहचान के व्यक्ति को सस्ते दामों में काम बेच देता था. इससे उसे आर्थिक नुकसान भी होता था. नए नियम बनने के बाद इस तरह का डर नहीं रहेगा.
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यह होगा अनिवार्य
. वाहन डीलरों को अथॉरिटी से सर्टिफिकेट लेना होगा, जो 5 साल तक वैध होगा.
. रजिस्टर्ड मालिक जब डीलर को वाहन सौंपेगा तो इसकी सूचना व्हीकल रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर देनी होगी. जो डीलर देगा.
. खरीदे गए पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन/ फिटनेस सर्टिफिकेट के रिन्युअल, डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एनओसी, ओनरशिप ट्रांसफर के लिए डीलर या कंपनी वयं आवेदन कर सकेगा.
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Tags: Road and Transport MinistryFIRST PUBLISHED : September 16, 2022, 11:46 IST