रील बनाने वालों कान खोलकर सुन लोनहीं सुधरे तो GRP-RPF लेगी बड़ा एक्शन
रील बनाने वालों कान खोलकर सुन लोनहीं सुधरे तो GRP-RPF लेगी बड़ा एक्शन
Railway Board Special Order: सोशल मीडिया के इस जमाने में रील बनाना कोई नई बात नहीं है. लेकिन, रील बनाने वाले कई बार आमलोगों और व्यवस्था के लिए खतरा बन जाते हैं. रेलवे बोर्ड ने अब ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है.
नई दिल्ली. इंडियन रेलवे के पास दुनिया के विशालतम रेल नेटवर्क में से एक है. मैदानी से लेकर पठारी और पवर्तीय इलाकों तक रेलवे का जाल फैला हुआ है. ऐसे में रेल संपत्तियों के साथ ही पैसेंजर्स की सुरक्षा को सुनिश्चित करना भी एक बड़ी चुनौती है. असामाजिक तत्वों के साथ ही अब रील बनाने वाले भी रेलवे के लिए बड़ा खतर बन गए हैं. रील बनाने के चक्कर में रेलवे प्लेटफॉर्म, पटरियों और रनिंग ट्रेन के आगे स्टंटबाजी की समस्या गंभीर हो चली है. रील बनाने के चक्कर में पटरियों पर ऐसी चीजें रखी जा रही हैं, जिससे ट्रेन दुर्घटना की आशंक बनी रहती है. इसे देखते हुए रेलवे बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है. इसको लेकर RPF और GRP को स्पेशल ऑर्डर दिए गए हैं. रेलवे के सुरक्षित ऑपरेशन में बाधा उत्पन्न करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया गया है.
रेलवे बोर्ड ने सभी जोन के अधिकारियों से कहा है कि यदि रील बनाने वाले सुरक्षित रेल परिचालन (Secure Rail Operation) के लिए खतरा पैदा करते हैं या कोच और रेलवे कॉम्प्लेक्स में यात्रियों को असुविधा पहुंचाते हैं तो उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करें. रेलवे बोर्ड का यह निर्देश हाल ही में सामने आए उन मामलों के बाद आया है, जिनमें लोगों ने अपने मोबाइल फोन से रेल की पटरियों और चलती ट्रेन में स्टंट के वीडियो बनाकर रेल सुरक्षा के साथ समझौता करते हुए खतरा पैदा करने का काम किया है.
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सारी हदें पार
रेलवे बोर्ड के एक सीनियर अफसर ने बताया, ‘लोगों ने रील बनाने की सारी हदें पार कर दी हैं. वे न केवल अपनी जान जोखिम में डालते हैं, बल्कि रेल की पटरियों पर वस्तुएं रखकर या वाहन चलाकर और चलती ट्रेन में जानलेवा स्टंट करके सैकड़ों रेल यात्रियों की सुरक्षा को भी खतरे में डालते हैं.’ उन्होंने कहा, ‘सोशल मीडिया वायरल होने वाले वायरल वीडियो में देखा गया है कि लोग सेल्फी लेते समय ट्रेन के पास आकर ट्रैक के बहुत करीब चले गए, यह समझे बिना कि एक ट्रेन कम समय में कितनी लंबी दूरी तय कर सकती है और इस कारण वे ट्रेन की चपेट में आकर अपनी जान गंवा बैठे.’
RPF-GRP को आदेश
रेलवे संपत्तियों और पैसेंजर्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी RPF और GRP के पास रहती है. रेलवे बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार, रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) को सुरक्षा मानकों का उल्लंघन कर रील बनाने वाले लोगों के खिलाफ कोई ढील न बरतने की नीति अपनाने के लिए कहा गया है. ऐसे लोगों के खिलाफ तत्काल मामला दर्ज कर कार्रवाई करने को कहा गया है. बता दें कि हाल के दिनों में अपनी और लोगों की जान को जोखिम में डालकर रील बनाई है. अब ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
Tags: Indian railway, Indian Railway news, National NewsFIRST PUBLISHED : November 15, 2024, 22:27 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed