Bhopal Gas Tragedy: पुनर्वास की दिशा में नहीं हुआ संतोषजनक काम हाईकोर्ट ने दिए ये कड़े निर्देश

Bhopal Gas Tragedy Update: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोपाल गैस कांड के पीड़ितों के पुनर्वास (Rehabilitation) की दिशा में संतोषजनक काम नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए इस मामले में आईसीएमआर को कड़े निर्देश दिए हैं. हाईकोर्ट ने आईसीएमआर को कहा है कि वह चार सप्ताह के भीतर पूरा ब्यौरा पेश करें कि उसने हाईकोर्ट के पूर्व निर्देशों की दिशा में अब तक क्या कुछ काम किया है.

Bhopal Gas Tragedy: पुनर्वास की दिशा में नहीं हुआ संतोषजनक काम हाईकोर्ट ने दिए ये कड़े निर्देश
हाइलाइट्सभोपाल गैस त्रासदी अपडेटपुनर्वास की दिशा में नहीं हुआ संतोषजनक काम भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन की याचिका पर हुई सुनवाई भोपाल. भोपाल गैस त्रासदी (Bhopal Gas Tragedy) के पीड़ितों के लिए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने उनके पुनर्वास (Rehabilitation) की दिशा में संतोषजनक काम ना होने पर नाराजगी व्यक्त की है. शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस शील नागू की डिवीजन बेंच ने निर्देश दिए हैं कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) के डिप्टी डायरेक्टर 4 सप्ताह के भीतर पूरा ब्यौरा पेश करें कि अब तक हाईकोर्ट (High Court) के पूर्व निर्देशों की दिशा में क्या कुछ काम किए गए हैं. सुनवाई के दौरान वर्चुअल मोड के माध्यम से हाईकोर्ट में मौजूद रहे आईसीएमआर के सीनियर डिप्टी डायरेक्टर आर रामाकृष्णन ने बताया कि उनके द्वारा भोपाल बीएमएचआरसी अस्पताल में नियुक्त स्पेशलिस्ट डॉक्टरों और रिक्त पदों के सिलसिले में दो बार पत्राचार किया गया है. इस दौरान यह बात भी सामने आई है कि चिकित्सकों का वेतन बढ़ाने में और नई नियुक्तियों में हर साल 7 करोड़ से अधिक का अतिरिक्त खर्च भी सरकार को वहन करना होगा. इस पूरे मामले पर कार्रवाई प्रगतिशील है और जवाब का इंतजार है. पूरे मामले में हाई कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि आईसीएमआर के सीनियर डिप्टी डायरेक्टर जनरल 4 सप्ताह के भीतर पूरे मामले पर जवाब प्रस्तुत करें और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ रिसर्च के जवाब को भी प्रस्तुत करें. हाईकोर्ट ने कहा कि अगर 4 सप्ताह के भीतर जवाब पेश नहीं किया जाता है तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव को हाईकोर्ट में वर्चुअल मोड से उपस्थित होकर जवाब पेश करना होगा. पूरे मामले की अगली सुनवाई 18 जनवरी 2023 को नियत की गई है. 2012 में दायर की गई थी याचिका उल्लेखनीय है कि साल 2012 में भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन समेत अन्य के द्वारा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी. उसमें भोपाल गैस पीड़ितों के उपचार और पुनर्वास के संबंध में सुनवाई के दौरान निर्देश जारी किए गए थे. इन बिंदुओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए मॉनिटरिंग कमेटी का भी गठन किया गया था. उसे हर 3 माह में अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट के समक्ष पेश करने के निर्देश दिए गए थे. हाई कोर्ट में याचिका विचाराधीन होने के दौरान कमेटी की अनुशंसाओं का परिपालन नहीं किया गया. उसके बाद अवमानना याचिका दायर की गई थी. अवमानना याचिका में कहा गया था कि अब तक भोपाल के गैस पीड़ितों के हेल्थ कार्ड तक नहीं बन पाए. आपके शहर से (भोपाल) मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश बिहार राजस्थान उत्तराखंड हरियाणा झारखंड छत्तीसगढ़ हिमाचल प्रदेश महाराष्ट्र पंजाब भोपाल भोपाल इंदौर जबलपुर ग्वालियर अनूपपुर अलीराजपुर अशोकनगर आगर मालवा उज्जैन उमरिया कटनी खंडवा खरगोन गुना छतरपुर छिंदवाड़ा झाबुआ टीकमगढ़ डिंडोरी दतिया दमोह देवास धार नरसिंहपुर नीमच पन्‍ना बड़वानी बालाघाट बुरहानपुर बैतूल भिंड मंडला मंदसौर मुरैना रतलाम राजगढ़ रायसेन रीवा विदिशा शहडोल शाजापुर शिवपुरी श्‍योपुर सतना सागर सिंगरौली सिवनी सीहोर सीधी हरदा होशंगाबाद भोपाल गैस त्रासदी से जुड़े ये तथ्य जानकर रह जाएंगे हैरान, तस्वीरों से समझें पूरा मंजर Bhanupratappur By-Election: अंतिम दिन BJP और Congress झोंकेगी ताकत, CM Bhupesh करेंगे सभा को संबोधित भारत जोड़ो यात्रा: राहुल गांधी ने बताई 'जय सियाराम' की फिलॉसफी, भगवान राम से जुड़े 3 नारों का मतलब भी समझाया Winter Vacation: भीड़ एडजस्ट करने की खास तैयारी, चेक करें आपकी ट्रेन में अतिरिक्त कोच जुड़ेगा कि नहीं! Annadata | प्रदेश के मंडियों में प्रमुख फसलों के क्या है बाजार भाव? |Farming News | Agriculture News Annadata | मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसानों को कृषि सलाह,जानें कैसा रहेगा मौसम | Weather| Farming Phool Gobhi Ki Kheti | फूलगोभी की खेती में किसान जरूर करें ये काम, फसल होंगे अच्छे और खूब होगा लाभ ? Top Headlines: गांव से शहर तक हर ख़बर पर पैनी नज़र | देखिए '25 सेकेंड में ख़बर' | up24x7news.com MP CG Bhopal Gas Tragedy : गैस त्रासदी की आज 38वीं बरसी, श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे CM Shivraj Video: ड्राइवर को चलती बस में आया हार्ट अटैक! पैसेंजर्स से भरी गाड़ी हुई आउट ऑफ कंट्रोल, कई लोगों को रौंदा Bhopal Gas Tragedy: उस रात की सुबह नहीं! भोपाल के जेहन में आज भी ताजा है 1984 का वह दर्द मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश बिहार राजस्थान उत्तराखंड हरियाणा झारखंड छत्तीसगढ़ हिमाचल प्रदेश महाराष्ट्र पंजाब भोपाल भोपाल इंदौर जबलपुर ग्वालियर अनूपपुर अलीराजपुर अशोकनगर आगर मालवा उज्जैन उमरिया कटनी खंडवा खरगोन गुना छतरपुर छिंदवाड़ा झाबुआ टीकमगढ़ डिंडोरी दतिया दमोह देवास धार नरसिंहपुर नीमच पन्‍ना बड़वानी बालाघाट बुरहानपुर बैतूल भिंड मंडला मंदसौर मुरैना रतलाम राजगढ़ रायसेन रीवा विदिशा शहडोल शाजापुर शिवपुरी श्‍योपुर सतना सागर सिंगरौली सिवनी सीहोर सीधी हरदा होशंगाबाद इनको बनाया गया है पक्षकार अस्पताल में आवश्यकतानुसार उपकरण और दवाओं समेत हेल्थ स्पेशलिस्ट भी उपलब्ध नहीं हैं. वहीं बीएमएचआरसी में भर्ती नियम का निर्धारण नहीं होने के कारण डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ स्थाई तौर पर अपनी सेवाएं भी प्रदान नहीं कर रहा. याचिका में केंद्रीय पर्यावरण कल्याण विभाग के सचिव, केंद्रीय रसायन व उर्वरक विभाग के सचिव, प्रदेश सरकार और भोपाल गैस त्रासदी सहायता एवं पुनर्वास विभाग के सचिव समेत आईसीएमआर और अन्य को पक्षकार बनाया गया था. ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें up24x7news.com हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट up24x7news.com हिंदी| Tags: Bhopal Gas Tragedy, Bhopal news, Madhya Pradesh High Court, Madhya pradesh newsFIRST PUBLISHED : December 03, 2022, 11:28 IST