कार ड्राइविंग के दौरान हाथ में रख सकते हैं मोबाइल फोन जान लें नया नियम
कार ड्राइविंग के दौरान हाथ में रख सकते हैं मोबाइल फोन जान लें नया नियम
New Traffic Rule: मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 में प्रावधान है कि फोन का इस्तेमाल वाहन चलाते समय बिल्कुल नहीं कर सकते. लेकिन, क्या हाथ में रखकर आप गाड़ी चला सकते हैं?
New Traffic Rule: मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 लागू हुए 5 साल होने को हैं, लेकिन अभी तक वाहन चालकों को ट्रैफिक रूल्स के बारे में सही से जानकारी नहीं है. 1 सितंबर 2019 को पूरे देश में नया मोटर वाहन अधिनियम लागू हुआ था. इस अधिनियम के लागू होने के बाद से ही दिल्ली सहित देश के कई राज्यों में ट्रैफिक चालान में खासा इजाफा हुआ है. आए दिन वाहन चालकों को हजारों रुपये का चालान भरना पड़ रहा है. खासकर गाड़ी ड्राइव करते वक्त आपके हाथ में मोबाइल फोन हो और आप बात कर रहे हों या न कर रहे हों फिर भी चालान काटे जा रहे हैं. इस तरह के मामलों में ट्रैफिक पुलिस 5000 से 10000 रुपये तक चालान काट रही है और साथ में 90 दिन के लिए ड्राइविंग लाइंसेस भी सस्पेंड कर देती है.
बीते शनिवार को ही नोएडा में कार्यरत संदीप शर्मा दिल्ली से गाजियाबाद आ रहे थे. अक्षरधाम मंदिर के पास दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने संदीप शर्मा की कार को रोक लिया. कार रोकने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने शर्मा से ड्राइविंग लाइसेंस की मांग की. इस पर शर्मा ने ट्रैफिक पुलिस के जवान से पूछा किस वजह से आप रोके हैं? ट्रैफिक पुलिस के जवान ने कहा कि आपने गाड़ी चलाते समय हाथ में मोबाइल फोन रख रखा है. इसलिए 5000 रुपया का चालान और 90 दिनों के लिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड कर रहे हैं. गाड़ी चलाते वक्त दोनों हाथ फ्री रखना चाहिए. मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 में प्रावधान है कि फोन का इस्तेमाल वाहन चलाते समय बिल्कुल नहीं कर सकते.
हाथ में मोबाइल रखने पर कटेगा चालान?
ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आप नेविगेशन देखने के लिए भी हाथ में फोन नहीं ले सकते? अगर कोई व्यक्ति बार-बार फोन कर रहा है और आप बात नहीं करना चाहते हैं और फिर फोन उठा कर काट देते हैं तो क्या यह भी चालान के दायरे में आता है? बता दें कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 में प्रावधान है कि फोन का इस्तेमाल वाहन चलाते समय बिल्कुल नहीं कर सकते. लेकिन, क्या हाथ में रखकर आप गाड़ी चला सकते हैं? इसको लेकर इस अधिनियम में कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं दिए गए हैं. बावजूद इसके चालान काटे जा रहे हैं.
हालांकि, मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 में प्रावधान है कि गाड़ी चलाते वक्त आपका दोनों हाथ फ्री होना चाहिए. मोबाइल तो छोड़ दीजिए किसी भी तरह का सामान जैसे खाने का सामान, कागज, कलम या अन्य कोई भी वस्तु आपके हाथ में नहीं होनी चाहिए. अगर ट्रैफिक पुलिस की नजर पड़ती है तो आपका चालान काट दिया जाएगा. हालांकि, अधिकतर राज्यों की मोटर व्हीकल एक्ट में ब्लूटूथ हेडफोंस को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है. मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 67 में संशोधन किया गया है.
मोटर वाहन अधिनियम में क्या हैं प्रावधान
मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 के धारा 184 (सी) के तहत कोई भी व्यक्ति मोटर वाहन चलाते या सवारी करते समय हाथ में मोबाइल फोन का उपयोग नहीं कर सकता है. मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 67 में संशोधन किया गया है. इसमें गाड़ी ड्राइव करते वक्त हाथ साफ फ्री रखना होगा. इसके लिए न तो आप गाड़ी चलाते वक्त कुछ खा सकते हैं और न कुछ रख सकते हैं. हां, नेविगेशन देखने के लिए आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं.
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हालांकि, यह छूट ट्रैफिक पुलिस की मेहरबानी पर निर्भर है. आपको बता दें कि हाथ में मोबाइल फोन रखने पर दो पहिया और तीन पहिया वाहनों के लिए 1500 रुपये और कार या अन्य वाहनों के लिए 5,000 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान है. अगर यही गलती दूसरी बार दोहराया जाता है तो 10, 000 रुपये और आपका डीएल भी सस्पेंड हो सकता है.
Tags: Motor Vehicle Act, Traffic fines, Traffic Police, Traffic rulesFIRST PUBLISHED : May 13, 2024, 11:24 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed