इन लोगों के काम की है यह योजना सरकार हर महीने दे रही हजार रुपए
इन लोगों के काम की है यह योजना सरकार हर महीने दे रही हजार रुपए
जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी ने यह भी बताया कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में आय प्रमाण पत्र की राशि अलग-अलग होनी चाहिए. शहरी क्षेत्र में 56000 और ग्रामीण क्षेत्र में 46000 धनराशि का आय प्रमाण पत्र होना चाहिए.
निर्मल कुमार राजपूत /मथुरा: सरकार धरातल पर आम जनमानस को लाभ पहुंचा रही है. कई योजनाओं के जरिए लोगों को लाभ भी दिया जा रहा है. इन योजनाओं से मिलने वाली धनराशि के जरिए गरीब असहाय तबके के लोग अपना जीवन यापन करते हैं. सरकार की दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना भी लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है.
40% से अधिक दिव्यांगता होने पर मिलता है लाभ
केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं लोगों को लाभान्वित कर रही हैं. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा भी दिव्यांगों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है. इस योजना के अंतर्गत ₹1000 प्रतिमाह दिए जाते हैं. योजना के बारे में जानकारी देते हुए जिला दिव्यांगजन शक्तिकरण विभाग के अधिकारी विशाल कुमार ने बताया कि इस योजना का लाभ जिलेभर के दिव्यांगजनों को दिया जा रहा है. इस योजना का लाभ उन्हीं लोगों को दिया जाता है, जिन लोगों के पास दिव्यांगता का सर्टिफिकेट होता है. 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता होना अनिवार्य है. आधार कार्ड की प्रतिलिपि और इनकम सर्टिफिकेट की प्रतिलिपि भी लगानी होती है. ग्रामीण और शहरी क्षेत्र को अलग-अलग कैटिगरीज में बांटा गया है.
बैंक खाते में आती हैं लाभार्थी की किस्त
विशाल कुमार ने बताया कि दिव्यांग अगर ग्रामीण क्षेत्र से है, तो ग्राम पंचायत का प्रस्ताव होता है उसमें ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव, एडीओ, बीडीओ शामिल होते हैं. सभी लोग तय करते हैं कि दिव्यांगता के मानक पूरे हैं या नहीं, इनका प्रस्ताव विभाग में आता है, तब किसी प्रस्ताव पारित होने के बाद लाभ दिया जाता है. अगर व्यक्ति शहरी क्षेत्र से है तो वहां का पार्षद प्रस्ताव बनाकर भेजते हैं. बैंक पासबुक की प्रतिलिपि भी फार्म के साथ लगाई जाती है. ऑनलाइन विभाग की वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन करना होता है. उसका प्रिंट आउट निकालकर विभाग में जमा करना होता है. सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद पात्र व्यक्ति को इस योजना का लाभ दिया जाता है. उन्होंने बताया कि ₹1000 प्रति माह के हिसाब से लाभार्थी को दिया जाता है और तिमाही किस्त में यह पैसे डाले जाते हैं.
ऐसे करें आवेदन
जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी ने यह भी बताया कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में आय प्रमाण पत्र की राशि अलग-अलग होनी चाहिए. शहरी क्षेत्र में 56000 और ग्रामीण क्षेत्र में 46000 धनराशि का आय प्रमाण पत्र होना चाहिए. कोई भी दिव्यांगजन व्यक्ति इस योजना का लाभ लेना चाहता है, तो वह दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन कर सकता है. उन्होंने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण के नाम से वेबसाइट है.
Tags: Hindi news, Local18FIRST PUBLISHED : August 27, 2024, 15:25 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed