IAS अफसर की हिमाकत पर जज भी हैरान SC में कही ऐसी बात कि पड़ गए लेने के देने
IAS अफसर की हिमाकत पर जज भी हैरान SC में कही ऐसी बात कि पड़ गए लेने के देने
Supreme Court News: महाराष्ट्र के एक आईएएस अफसर की हिमाकत को देखकर सुप्रीम कोर्ट के जज भी हैरान रह गए हैं. इस अधिकारी ने एक हलफनामे में कहा कि राज्य सरकार कानून- व्यवस्था का पालन करने के बाध्य है, भले ही सुप्रीम कोर्ट उसके कदम से सहमत नहीं हो.
नई दिल्ली. महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर करके कहा कि राज्य की सरकार कानून और व्यवस्था का पालन करने के लिए बाध्य है. भले ही सुप्रीम कोर्ट उसके द्वारा उठाए गए कदमों से सहमत नहीं हो. आईएएस अधिकारी ने अपने हलफनामे में कहा कि सुप्रीम कोर्ट भले ही पुणे कलेक्टर द्वारा की गई भूमि के मूल्यांकन को मंजूरी न दे, लेकिन राज्य कानून का पालन करने के लिए बाध्य है. टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस हलफनामे ने आईएएस अधिकारी को बुधवार को उस समय मुश्किल में डाल दिया, जब सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ अवमानना से भरे इस बयान के लिए कार्यवाही शुरू कर दी.
अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व और वन विभाग) राजेश कुमार द्वारा दायर हलफनामे पर कड़ी आपत्ति जताते हुए जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने उन्हें 9 सितंबर को अदालत में पेश होकर यह बताने का निर्देश दिया कि उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए. पीठ ने कहा कि उनके बयान का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट कानून का पालन नहीं कर रही है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले में पेश हुए राज्य के वकील की भी खिंचाई की और उनसे कहा कि उन्हें इस तरह का अवमाननापूर्ण हलफनामा दाखिल करने की मंजूरी नहीं देनी चाहिए थी.
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हालांकि राज्य सरकार के वकील ने माफी मांगी और तुरंत अदालत को बताया कि राज्य अपना बयान वापस ले रहा है. लेकिन इससे पीठ शांत नहीं हुई और अधिकारी को निजी रूप से पेश होने का आदेश पारित कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक वकील को अपने मुवक्किल के डाकिया के रूप में काम नहीं करना चाहिए बल्कि अदालत के एक अधिकारी के रूप में काम करना चाहिए.
Tags: IAS Officer, Maharashtra News, Pune news, Supreme CourtFIRST PUBLISHED : August 29, 2024, 09:20 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed