MA MPhil की डिग्री UPSC क्रैक करके बने थे IPS अब CBI कोर्ट ने दी ये सजा

UPSC IPS Story: यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा को पास करने के बाद आईपीएस ऑफिसर बनते हैं. इसके बाद अपने कामों की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं. ऐसे ही कहानी एक IPS Officer की है, जिन्हें CBI कोर्ट ने सजा सुनाई है.

MA MPhil की डिग्री UPSC क्रैक करके बने थे IPS अब CBI कोर्ट ने दी ये सजा
IPS Story: आईपीएस ऑफिसर बनने का सपना हर कोई देखता है. लेकिन इसके लिए यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा को पास करना होता है. आईपीएस ऑफिसर बनने के बाद अक्सर देखा गया है कि कई लोग अपने कामों या कारनामों की वजह से चर्चा में रहते हैं. ऐसे ही कहानी एक आईपीएस ऑफिसर की है, जिन्हें मोहाली पुलिस स्टेशन हिरासत मामले में सीबीआई कोर्ट ने आठ महीने की सजा और जुर्माना लगाया है. जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, उनका नाम IPS गौतम चीमा (IPS Gautam Cheema) है. मोहाली में पुलिस स्टेशन की हिरासत से एक व्यक्ति को जबरन छीनने के मामले में सीबीआई अदालत ने छह आरोपियों को सजा सुनाई है. इन आरोपियों में पंजाब पुलिस के तत्कालीन आईजीपी गौतम चीमा (IPS), अजय चौधरी (IDES) और चार निजी व्यक्तियों को दोषी पाया गया है. MA, M.Phil की कर चुके हैं पढ़ाई  IPS गौतम चीमा 1995 बैच के पंजाब कैडर के आईपीएस ऑफिसर रहे हैं. जब यह घटना घटी तब वह पंजाब पुलिस में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी IGP के पद पर थे. वह मूल रूप से पंजाब के रहने वाले हैं. उन्होंने MA, M.Phil की डिग्री भी हासिल कर रखे हैं. सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ने सभी छह आरोपियों को आठ महीने की सश्रम कारावास और कुल 39,000 रुपये के जुर्माने की सजा दी. निजी आरोपियों में वरुण उतरेजा (तत्कालीन अधिवक्ता), सुश्री रश्मि नेगी, विक्की वर्मा, और आर्यन सिंह शामिल हैं. यह मामला मोहाली के फेज-1 पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उक्त आरोपियों ने एक व्यक्ति को पुलिस की वैध हिरासत से जबरन छीन लिया. इस गंभीर अपराध के चलते, सीबीआई ने जांच की और अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई. इस फैसले को न्याय प्रणाली की पारदर्शिता और कानून के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक माना जा रहा है. ये भी पढ़ें… आपके बच्चों को यहां मिल गया एडमिशन, तो नहीं देनी होगी फीस! ऐसे मिलता है दाखिला, जानें तमाम डिटेल ONGC में बिना लिखित परीक्षा नौकरी पाने का मौका, चाहिए होगी ये योग्यता, 66000 मिलेगी सैलरी Tags: CBI Court, IPS Officer, Punjab Police, UPSCFIRST PUBLISHED : December 20, 2024, 19:28 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed