मुंबई ब्लास्ट केस के 12 आरोपियों को बरी करने वाले ये हैं हाईकोर्ट के 2 जज

2006 Mumbai Local Train Blasts Case: बॉम्बे हाईकोर्ट की बेंच जिसमें न्यायमूर्ति अनिल किलोर और न्यायमूर्ति एससी चंदक शामिल थे ने सोमवार को 2006 के 11 जुलाई मुंबई ट्रेन धमाकों के मामले में पांच लोगों को दी गई मौत की सजा को रद्द कर दिया और सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया. न्यायाधीशों ने विशेष एमसीओसीए ट्रायल कोर्ट के 30 सितंबर 2015 के फैसले को सबूतों की कमी के कारण खारिज कर दिया. जानिए उन न्यायाधीशों के बारे में जिन्होंने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया.

मुंबई ब्लास्ट केस के 12 आरोपियों को बरी करने वाले ये हैं हाईकोर्ट के 2 जज