ग्रेटर नोएडा के बिल्डरों को अथॉरिटी ने चेताया प्रोजेक्ट होंगे रद्द
ग्रेटर नोएडा के बिल्डरों को अथॉरिटी ने चेताया प्रोजेक्ट होंगे रद्द
Greater Noida Builders News: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के जिम्मेदार अधिकारियों ने बताया कि सरकार की तरफ से मिले निर्देश के बाद उन फ्लैट्स की रजिस्ट्री का काम तेजी से पूरा किया जाना है जिनके मालिक कई सालों से.....
रिपोर्ट- धीरेंद्र कुमार शुक्ला
ग्रेटर नोएडा: ग्रेटर नोएडा में बिल्डरों को 15 दिनों के अंदर खरीदारों के फ्लैट की रजिस्ट्री प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं. ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की तरफ से बिल्डरों को चेतावनी दी गई और कहा गया है कि अगर निर्देशों का पालन जिम्मेदार बिल्डर नहीं करेंगे तो उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा. प्राधिकरण की तरफ से प्रोजेक्ट को रद्द करने के अलावा मामले में आर्थिक अपराध शाखा को सौंपने काम भी किया जाएगा.
जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के जिम्मेदार अधिकारियों ने बताया कि सरकार की तरफ से मिले निर्देश के बाद उन फ्लैट्स की रजिस्ट्री का काम तेजी से पूरा किया जाना है जिनके मालिक कई सालों से अपने घरों का मालिकाना हक पाने का इंतजार कर रहे हैं और शिकायतें कर रहे हैं.
अधिकारियों ने दिए निर्देश
ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एनजी रवि कुमार ने बिल्डर डिपार्टमेंट को डेवलपर्स के साथ बैठक करने और उन्हें फ्लैट रजिस्ट्रेशन को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं. अधिकारियों ने बताया कि अगर मामले में लापरवाही बिल्डरों की तरफ से की जाएगी तो उनके प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया जाएगा और उन पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी.
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी सौम्य श्रीवास्तव ने बताया कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी घर खरीदारों के हितों की रक्षा करने और फ्लैट का समय पर पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है. अगर इसके बाद भी 15 दिनों में बिल्डरों की तरफ से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया नहीं शुरू की जाएगी तो उनके प्रोजेक्ट के रद्द करने की कार्यवाही कर दी जाएगी.
अधिकारियों ने की बिल्डरों से अपील
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी सौम्य श्रीवास्तव ने कहा कि हम सभी बिल्डरों से अपील करते हैं कि वह आगे किसी भी तरह के गंभीर परिणाम से बचने के लिए प्रक्रिया का अनुपालन करें और तेजी के साथ रजिस्ट्री का काम शुरू करें.
आगे ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के जिम्मेदार अधिकारियों ने बताया कि अमिताभ कांत समिति की सिफारिश के आधार पर जारी सरकारी आदेश का लाभ उठाने के बावजूद जो बिल्डर अपनी कुल बकाया राशि का 25% जमा करने में कामयाब नहीं रहे हैं उन्हें जमीन आवंटन रद्द करने की कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा.
Tags: Local18FIRST PUBLISHED : September 9, 2024, 21:17 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed