25 हजार फ्लैट्स आए संपत्ति कर के दायरे में आज से शुरू जारी किया जाएगा नोटिस

Ghaziabad Nagar Nigam: गाजियाबाद नगर निगम द्वारा शहर के बहुमंजिला इमारतों में रहने वालों करीब एक लाख पुराने संपत्ति करदाताओं को कर के लिए नोटिस दिया गया है. ऐसे में नगर निगम इसबार 25 हजार नए फ्लैट मालिकों से कर वसूलने की प्रक्रिया शुरू की है.

25 हजार फ्लैट्स आए संपत्ति कर के दायरे में आज से शुरू जारी किया जाएगा नोटिस
गाजियाबाद: यूपी के गाजियाबाद शहर की बहुमंजिला इमारतों में रहने वाले करीब 1 लाख पुराने संपत्ति करदाताओं को नोटिस पहले ही भेजे जा चुके हैं. अब नगर निगम ने 25 हजार नए फ्लैट मालिकों से कर वसूलने की प्रक्रिया शुरू की है. इन फ्लैट मालिकों को सोमवार से नोटिस भेजने की कार्यवाही की जा रही है, जो एक विशेष अभियान के तहत एक सप्ताह तक चलेगी. इसके साथ ही, बकायदारों से कर वसूलने के लिए सोसायटियों में शिविर लगाने की भी योजना बनाई गई है. जानें कैसे बढ़ा कर का दायरा पिछले साल गाजियाबाद नगर निगम की सीमा में 4.52 लाख संपत्तियां कर के दायरे में थीं, जो इस वित्तीय वर्ष में बढ़कर साढ़े 5 लाख से अधिक हो गई हैं. नगर निगम ने अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के उद्देश्य से एक लाख से अधिक नई संपत्तियों को कर के दायरे में शामिल किया है. इसके अलावा पुराने भवनों को भी नए सिरे से पैमाइश की जा रही है. ऐसे में कर की दरों को लेकर चर्चा के बीच गाजियाबाद नगर निगम ने पुराने और नए दोनों भवन मालिकों से वसूली के लिए बिल जारी किए हैं. अब बहुमंजिला इमारतों के लगभग 1.25 लाख फ्लैटों से संपत्ति कर वसूला जाएगा, जिनमें से 25 हजार नए करदाता शामिल हैं. संपत्ति कर वसूली में बना नया रिकॉर्ड पिछले वर्ष की तुलना में इस साल संपत्ति कर वसूली में नगर निगम ने एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है. वित्तीय वर्ष 2023-24 में 313 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से 295 करोड़ रुपए से अधिक की वसूली हो चुकी है. इस वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 415 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. मुख्य कर ने दी जानकारी वहीं, नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डॉ. संजीव सिन्हा के अनुसार पिछले वर्ष 1 अप्रैल से 31 अगस्त तक 84.61 करोड़ रुपए का संपत्ति कर वसूला गया था, जो इस वर्ष की तुलना में 63.54 करोड़ रुपए अधिक है. 250 बड़े बकायेदारों पर नजर नगर निगम ने 250 बड़े बकायेदारों की सूची तैयार की है, जिसमें प्रत्येक जोन के 50-50 बड़े बकायेदार शामिल हैं. वहीं, नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर इन बकायेदारों से 64 करोड़ रुपए वसूलने का लक्ष्य दिया है. 10 दिनों के भीतर वसूली का आदेश इसके साथ ही सभी व्यावसायिक भवनों को 10 दिनों के भीतर कर वसूली के नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया है. जहांप्रत्येक जोनल अधिकारी को अपने जोन में प्राथमिकता के आधार पर व्यावसायिक भवनों से कर वसूली सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है. पुराने बकायेदारों को नहीं मिलेगी छूट पिछले वित्तीय वर्ष में नगर निगम क्षेत्र में 4.52 लाख संपत्तियों में से 2.71 लाख संपत्तियों का कर जमा किया गया था, लेकिन करीब 1.80 लाख भवन मालिकों ने समय पर संपत्ति कर का भुगतान नहीं किया. अब इन भवन मालिकों को बकाया राशि पर 12 प्रतिशत ब्याज के साथ नए बिल भेजे जा रहे हैं. हालांकि, नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2024-25 की वर्तमान मांग पर छूट का प्रावधान किया है, लेकिन पुरानी बकाया राशि पर 12 प्रतिशत ब्याज देना अनिवार्य होगा. वहीं, वर्तमान मांग पर 30 सितंबर तक 10 प्रतिशत छूट के साथ संपत्ति कर जमा कराया जा सकता है. Tags: Ghaziabad News, Local18FIRST PUBLISHED : September 2, 2024, 14:24 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed