केजरीवाल और हवाला ऑपरेटरों के ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में किया बड़ा खुलासा
केजरीवाल और हवाला ऑपरेटरों के ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में किया बड़ा खुलासा
ईडी ने कहा कि उसने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपराध की कथित आमदनी के बारे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और हवाला ऑपरेटरों के बीच चैट की खोज की है.
नई दिल्ली. ईडी ने कहा कि उसने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपराध की कथित आमदनी के बारे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और हवाला ऑपरेटरों के बीच चैट की खोज की है. सेंट्रल जांच एजेंसी का दावा है कि केजरीवाल के अपने डिवाइस का पासवर्ड शेयर करने से इनकार करने के बाद हवाला ऑपरेटरों के डिवाइस से चैट बरामद की गईं. ‘हिंदुस्तान टाइम्स’ की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह दलील दी गई.
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश हुए सीनियर वकील अभिषेक सिंघवी और और ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. पीठ ने अपने आदेश में कहा कि ‘तर्क सुने गए. फैसला सुरक्षित. इसके बावजूद और अधिकारों और विवादों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अपीलकर्ता कानून के मुताबिक जमानत मांगने के लिए ट्रायल कोर्ट में जा सकता है.’ गौरतलब है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 10 मई से 1 जून तक अंतरिम जमानत दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 2 जून को सरेंडर करने का आदेश दिया है.
ईडी ने केजरीवाल, आप के खिलाफ चार्जशीट दायर की
ईडी ने दिल्ली शराब नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं के मामले में पीएमएलए के तहत अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ अपना आरोप पत्र दायर किया है. जिससे यह पहली राजनीतिक पार्टी बन गई है, जिससे एक आरोप पत्र में आरोपी के रूप में नामित किया गया है. इस पूरे मामले से परिचित एक अधिकारी ने कहा कि ‘मजबूत सबूतों के आधार पर एक बड़ी चार्जशीट दायर की गई है.’ जिसमें कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल मुख्य साजिशकर्ता हैं. जिन्होंने दिल्ली के सीएम के रूप में अपने पद का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध को सुविधाजनक बनाने के लिए किया था.
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अधिकारी ने कहा कि ‘आप को पीएमएलए के तहत आरोपी के रूप में नामित किया गया है क्योंकि यह शराब नीति से हुई अपराध की आय का प्रमुख लाभार्थी था. कुछ शराब व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के बदले ली गई 100 करोड़ रुपये की रिश्वत में से कम से कम 45 करोड़ रुपये का इस्तेमाल AAP के गोवा चुनाव अभियान के लिए किया गया था. राष्ट्रीय संयोजक और पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में अरविंद केजरीवाल अंततः अवैध धन के उपयोग और उसको हासिल करने के लिए जिम्मेदार थे.’ यह आरोप पत्र नवंबर 2022 से उत्पाद शुल्क मामले में पीएमएलए के तहत ईडी द्वारा दायर सीरिज में आठवां है.
Tags: Arvind kejriwal, Enforcement directorate, Supreme CourtFIRST PUBLISHED : May 17, 2024, 20:21 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed